खतौनी पुनरीक्षण एवं अंश निर्धारण कार्यक्रम का संचालन प्रारम्भ करने की डीएम ने प्रदान की स्वीकृति

आजमगढ़ 20 जुलाई– जिलाधिकारी राजेश कुमार ने उ0प्र0 राजस्व संहिता, 2006 की धारा 31 की उपधारा 2 एवं उ0प्र0 राजस्व संहिता नियमावली के नियम 28 के उप नियम 1 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तहसील फूलपुर के अन्तर्गत चकबन्दी प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरान्त प्रकाशित सूची में सम्मिलित किये जाने वाले ग्राम में राजस्व ग्राम बसही असरफपुर, परगना माहुल, कोड संख्या 194804, फसली वर्ष 1426-1431, की खतौनी के पुनरीक्षण में खतौनी में अंकित प्रत्येक खातेदार/सहखातेदार के गाटों के अंश का निर्धारण करने हेतु खतौनी पुनरीक्षण एवं अंश निर्धारण कार्यक्रम का संचालन प्रारम्भ करने की स्वीकृति प्रदान की है।
——–जि0सू0का0ःः20 जुलाई 2021———