आजमगढ़ 28 जुलाई– जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी विनोद कुमार सिंह ने बताया कि उ0प्र0 वित्तीय एवं विकास निगम लि0 लखनऊ द्वारा संचालित टर्म लोन योजना के अन्तर्गत अल्पसंख्यक वर्ग (मुस्लिम, सिक्ख, इसाई, बौद्ध, पारसी एवं जैन) समुदाय के युवक एवं युवतियों को रोजगार हेतु न्यूनतम 01 लाख व अधिकतम 20 लाख तक की परियोजनाओं (एग्रीकल्चर एण्ड एलाइड, टेक्निकल ट्रेड्स, स्माल बिजनेस, आर्टिजन एवं ट्रान्सपोर्ट एण्ड सर्विस सेक्टर) पर 06 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जायेगा तथा उ0प्र0 अल्पसंख्यक वित्तीय एवं विकास निगम लि0 द्वारा संचालित शैक्षिक ऋण योजना के अन्तर्गत प्रोफेशनल एवं जॉब ओरियण्टेड पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने वाले अल्पसंख्यक वर्ग के पात्र छात्र/छात्राओं को रू0 20 लाख तक शैक्षिक ऋण, अधिकतम 04 लाख प्रतिवर्ष के दर से ऋण दिया जायेगा।
उक्त ऋण प्राप्त करने हेतु इच्छुक आवेदकों से अनुरोध है कि योजना से लाभान्वित होने के लिए आवेदन फार्म कार्यालय में ससमय जमा करें। पूर्व में निर्धारित 31 जुलाई 2021 से बढ़ाकर दिनांक 07 अगस्त 2021 तक की जाती है। निश्चित तिथि के उपरान्त आवेदन फार्म किसी भी दशा में स्वीकार नहीं किया जायेगा।
उक्त दोनों योजनाओं के आवेदन फार्म जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी आजमगढ़ के कार्यालय से निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। शैक्षिक ऋण योजना के सम्बन्ध में सम्पूर्ण जानकारी मोबाइल नंबर 9415579204 से एवं टर्मलोन ऋण योजना के सम्बन्ध में सम्पूर्ण जानकारी मोबाइल नंबर 9935179388 से प्राप्त कर सकते हैं।