नवीन एकमुश्त समाधान योजना की तिथि बढ़ी, जाने क्या है नई तिथि

आजमगढ़ 07 अगस्त- जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास)/जिला प्रबन्धक, उ0प्र0 अनु0जाति वित्त एवं विकास निगम लि0, विनोद कुमार सिंह ने अवगत कराया है कि उ0प्र0 अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि0 के माध्यम से संचालित अनुसूचित जाति के बीपीएल परिवारों के आर्थिक उत्थान हेतु ऋण प्रदान किया जाता है। ऐसे समस्त बकायेदारों को जिन्होंने उ0प्र0 अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि0 आजमगढ़ से ऋण प्राप्त किया है, को सूचित किया जाता है कि विभाग द्वारा संचालित नवीन एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) जो 30 अप्रैल 2021 तक लागू की गयी थी, को अब 31 अक्टूबर 2021 तक बढ़ा दिया गया है, जिसके तहत यदि बकायेदार द्वारा ऋण की धनराशि एकमुश्त जमा की जाती है तो बकायेदार से केवल ऋण अवधि 36/60 माह जो भी लागू हो, का ही साधारण ब्याज लेकर खाता बन्द कर ऋण मुक्ति प्रमाण पत्र दे दिया जायेगा।
उक्त एकमुश्त समाधान योजना दिनांक 31 अक्टूबर 2021 तक ही मान्य है। उक्त तिथि के बाद योजना के इस सुनहरे अवसर का लाभ प्रदान नहीं किया जायेगा। अधिक जानकारी के लिए कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास)/जिला प्रबन्धक, उ0प्र0 अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि0 श्रम विभाग के बगल, कस्तूरी भवन, राहुल नगर, मड़या, आजमगढ़ में सम्पर्क कर किसी कार्यालय सहायक से जानकारी प्राप्त की जा सकती है।