सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की उस स्कीम को मंजूरी दे दी है जिसमें कोरोना से मरने वाले मृतकों के परिजनों को 50,000 रुपये मुआवजा देने की बात कही गई थी. इससे पहले केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर बताया था कि अगर किसी परिवार में कोरोना पीड़ित की जान गई है तो उन परिवारों को 50,000 रुपये का मुआवजा मिलेगा. साथ ही ये भी कहा है कि मुआवजे की रकम स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड की तरफ से दी जाएगी.
इसके लिए स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार मृत्यु के कारण के तौर पर कोरोना को प्रमाणित करने की आवश्यकता होगी. जस्टिस एमआर शाह ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की स्कीम के तहत मिलने वाले मुआवजे से मृतकों के परिजनों को 50000 से अधिक की सहायता राशि मिलेगी.
बता दें कि यह राशि परिजनों को स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड से दी जाएगी. लाभार्थी के बारे में पूरी डिटेल प्रिंट मीडिया में छपी होनी चाहिए कि कितना अमाउंट उन्हें दिया जाना है और 30 दिन में यह मिल जाना चाहिए. लाभार्थी को कागजात दिखाकर यह साबित करना होगा कि उनके परिजन की मौत का कारण कोरोना ही है. इसके अलावा राज्य या अन्य संस्थानों द्वारा मिलने वाला मुआवजा भी जारी रहेगा.