विकास प्राधिकरण के सचिव द्वारा कई क्षेत्रों का किया गया निरीक्षण

आजमगढ़ 30 अक्टूबर– अनधिकृत निर्माण पर प्रभावी नियन्त्रण स्थापित करने की दृष्टि से आजमगढ़ विकास प्राधिकरण के सचिव द्वारा दिनांक 28 अक्टूबर 2021 को जोन-बी के लालडिग्गी, आराजीबाग, मिल्लतनगर, ब्रहम्स्थान स्टेडियम के पास के क्षेत्र का क्षेत्रीय अवर अभियन्ता/सहायक अभियन्ता हीरा लाल गुप्ता एवं प्रवीण श्रीवास्तव के साथ निरीक्षण किया गया।
निरीक्षण के दौरान पाया गया कि लाल डिग्गी मोड़ के पास अशोक कुमार सोनकर द्वारा आजमगढ़ विकास प्राधिकरण से बिना मानचित्र स्वीकृत कराये बड़े भाग में प्लीन्थ बीम के उपरान्त कुछ भाग में भूतल का अनधिकृत निर्माण किया जा रहा था, जिसे बन्द कराते हुये हल्के निर्माण उपकरण जब्त कराया गया। अशोक कुमार सोनकर द्वारा उक्त स्थल के साइड में सम्भवतः छोटी-छोटी दूकान हेतु पिलर्स खड़ा किया गया है। स्थल निरीक्षण के दौरान श्री सोनकर स्वयं मिले तथा उनके द्वारा प्रासंगिक निर्माण स्थल का ऑनलाइन मानचित्र दाखिल करने की बात कही गयी। उक्त के क्रम में क्षेत्रीय अवर अभियन्ता/सहायक अभियन्ता को ऑनलाइन मानचित्र शीघ्र निस्तारित करने का निर्देश दिया गया तथा श्री सोनकर को स्थलानुसार शमन मानचित्र दाखिल करने हेतु निर्देशित किया गया।
इसी प्रकार आराजीवाग के मिल्लतनगर क्षेत्र में राशिद एवं अब्दुल्ला द्वारा आवासीय स्वीकृत मानचित्र के विपरीत स्टिल्ट पलोर, प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय तल का फ्लैट का निर्माण किये जाने पर आजमगढ़ विकास प्राधिकरण द्वारा पूर्व में अधिनियम की धारा 27 व 28 के अर्न्तगत कार्यवाही करते हुये हल्के निर्माण उपकरण जब्त कराते हुये स्थल पर कार्य बन्द कराया गया है तथा अधिनियम की धारा 28 (2) के प्राविधान के अर्न्तगत बलपूर्वक निर्माण कार्य रोकवाने हेतु थानाध्यक्ष, थाना कोतवाली (शहर) आजमगढ़ को पत्र प्रेषित किया गया है, किन्तु निरीक्षण में पाया गया कि स्थल पर पुनः कार्य कराया जा रहा था, जिसे बन्द कराते हुये लेबर मिस्त्री को स्थल से भगाया गया तथा क्षेत्रीय अवर अभियन्ता/सहायक अभियन्ता को स्थल की सतत् निगरानी रखने हेतु निर्देशित किया गया। स्थल पर निर्माण कार्य करा रहे अब्दुल्ला द्वारा प्रासंगिक स्थल का शमन मानचित्र दाखिल होना बताया गया। उक्त के क्रम में क्षेत्रीय अवर अभियन्ता/सहायक अभियन्ता को शीघ्र शमन मानचित्र के निस्तारण हेतु निर्देशित किया गया।
अमरनाथ सिंह द्वारा ब्रह्मस्थान में स्टेडियम के पास आजमगढ़ विकास प्राधिकरण से बिना मानचित्र स्वीकृत कराये लगभग 15X15 फिट माप में भूतल, प्रथम तल का स्ट्रक्चरल निर्माण करके द्वितीय तल पर शटरिंग का कार्य कराया जा रहा था, जिसे बन्द कराया गया तथा निर्माणकर्ता को निर्माण बन्द रखते हुये यथाशीघ्र आर्किटेक्ट से स्थलानुसार शमन मानचित्र बनवाकर दाखिल करने हेतु निर्देशित किया गया। क्षेत्रीय अवर अभियन्ता/सहायक अभियन्ता को स्थल की निगरानी रखने हेतु निर्देशित किया गया।
दीपचन्द द्वारा ब्रह्मस्थान स्थित उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद् कार्यालय के सामने आवासीय मानचित्र के विपरीत सेमी बेसमेन्ट में दो दूकानों का संचालन करते हुये प्रथम तल पर व्यवसायिक प्रयोजन हेतु शटर लगाया गया है तथा द्वितीय तल रिक्त है। उक्त स्थान का आजमगढ़ विकास प्राधिकरण द्वारा आवासीय मानचित्र स्वीकृत किया गया है। स्थल पर बिना सेट बैक, पार्किंग स्थल के व्यवसायिक उपयोग किया जा रहा है। क्षेत्रीय अवर अभियन्ता/सहायक अभियन्ता को स्वीकृत आवासीय मानचित्र की प्रति निर्माणकर्ता/कार्यालय से प्राप्त कर स्थल का मिलान कर नियमानुसार उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम् 1973 की सुसंगत धाराओं के अर्न्तगत कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया है।
राजकुमार कुशवाहा द्वारा करतालपुर चौराहे के पास सेमी बेसमेन्ट के ऊपर अपर ग्राउण्ड फ्लोर पर आजमगढ़ विकास प्राधिकरण से बिना मानचित्र स्वीकृत कराये शिवमार्ट व्यवसायिक शॉप प्रारम्भ की गयी है, आजमगढ़ विकास प्राधिकरण द्वारा पूर्व में उक्त निर्माण के विरुद्ध अधिनियम की धारा 27 व 28 के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी है, किन्तु विपक्षी उपर्युक्त द्वारा प्रासंगिक निर्माण स्थल के सम्बन्ध में शमन मानचित्र अद्यावधिक दाखिल नहीं किया गया है। उक्त के क्रम में क्षेत्रीय अवर अभियन्ता/सहायक अभियन्ता को निर्देशित किया गया कि स्थल की सतत् निगरानी रखें, बिना शमन मानचित्र स्वीकृत कराये व्यवसायिक उपयोग रोकने की नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करें।
श्रीमती कुसुम निषाद द्वारा करतालपुर बाईपास के समानान्तर पन्ना टॉवर के पास आरसीसी कॉलम का निर्माण प्रारम्भ किया गया है। प्रासंगिक स्थल का मानचित्र प्राधिकरण से स्वीकृत नहीं है। अतः निर्माण कार्य रोकवाते हुये हल्के निर्माण उपकरण पाइप आदि जब्त करायी गयी तथा स्थल पर उपस्थित श्रीमती कुसम निषाद के पति को बिना मानचित्र स्वीकृत कराये निर्माण कार्य न करने हेतु सूचित किया गया तथा क्षेत्रीय अवर अभियन्ता/सहायक अभियन्ता को स्थल की सतत् निगरानी रखने हेतु निर्देशित किया गया। अनधिकृत निर्माण के विरुद्ध उक्त प्रकृति की प्रर्वतन सम्बन्धी कार्यवाही आगे भी गतिमान रहेगी।
सचिव, आजमगढ़ विकास प्राधिकरण ने जन-सामान्य से अपील किया है कि एडीए से बिना मानचित्र स्वीकृत कराये अनधिकृत निर्माण न करें तथा जिन व्यक्तियों द्वारा एडीए से मानचित्र स्वीकृत कराया गया है, उनसे भी अपील है कि स्वीकृत मानचित्र के अनुसार ही स्थल पर रोडवाइडनिंग को छोड़ते हुये ही निर्माण करें तथा प्राधिकरण के विकास क्षेत्र में कहीं भी भवन/दुकान क्रय करने से पहले आजमगढ़ विकास प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत होने/पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त होने की जानकारी करके ही भवन/ दुकान क्रय करें/किराये पर अनुबन्ध करें।