भू-उपयोग कृषि हरितपट्टी के विपरीत अनधिकृत प्लाटिंग के कारण हरैया के इन लोगों को भेजी गई कारण बताओ नोटिस
आजमगढ़ 12 नवम्बर– सचिव, आजमगढ़ विकास प्राधिकरण ने अवगत कराया है कि मौजा हरैया में आजमगढ़ विकास प्राधिकरण से बिना मानचित्र स्वीकृत कराये रामजीत, दुलारे व अन्य द्वारा आजमगढ़ महायोजना 1985-2011 के निर्धारित भू-उपयोग कृषि हरितपट्टी के विपरीत अनधिकृत प्लाटिंग की गयी है, जो उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा-14 का उल्लंघन है।
रामजीत, दुलारे व अन्य के प्रासंगिक अनधिकृत प्लाटिंग के सम्बन्ध में आजमगढ़ विकास प्राधिकरण द्वारा वाद संस्थित कर उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 27 व 28 के अर्न्तगत क्रमशः कारण बताओ तथा अनधिकृत निर्माण कार्य रोकने की नोटिस निर्गत की गयी है तथा विपक्षी उपर्युक्त को प्राकृतिक न्याय की अवधारणा से समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान कर आजमगढ़ विकास प्राधिकरण द्वारा उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम् 1973 की धारा 27 (1) के अर्न्तगत ध्वस्तीकरण आदेश पारित किया गया है।
उक्त पारित ध्वस्तीकरण आदेश का क्रियान्वयन थाना कोतवाली (शहर), आजमगढ़ के सहयोग से मौ0 हरैया में आजमगढ़ महायोजना (1985-2011) के निर्धारित भू-उपयोग कृषि हरितपट्टी में विकसित की जा रही उक्त अनधिकृत प्लाटिंग को ध्वस्त किया गया, जिससे छोटे-बड़े सभी श्रेणी के लगभग 25-30 भूखण्डों का ध्वस्तीकरण दिनांक 11 नवम्बर 2021 को किया गया।
उपर्युक्त के क्रम में जन साधारण को सूचित किया जाता है कि वनीकरण, पार्क क्रीड़ा, कृषि एवं निषिद्ध क्षेत्र में किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करें और न ही उक्त क्षेत्र में भवन/भूखण्ड क्रय करें, अन्यथा इस प्रकार के अवैध निर्माणों को आजमगढ़ विकास प्राधिकरण द्वारा उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की सुसंगत धाराओं के तहत कार्यवाही करते हुये सीलिंग/ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की जायेगी। उक्त से होने वाली किसी भी क्षति/असुविधा के लिये निर्माणकर्ता/भूखण्ड क्रयकर्ता उत्तरदायी होंगे, उक्त हेतु आजमगढ़ विकास प्राधिकरण उत्तरदायी नहीं होगा।
उन्होने सभी बैंकर्स को भी सूचित किया है कि आजमगढ़ विकास प्राधिकरण से भवन/भूखण्ड के मानचित्र स्वीकृत होने पर ही ऋण स्वीकृत करें। अनधिकृत निर्माण के विरूद्ध उक्त प्रकृति की कार्यवाही आगे भी गतिमान रहेगी।
—-जि0सू0का0 आजमगढ़-12-11-2021—–