आजमगढ़ : किशोरी के साथ गैंगरेप में 4 आरोपियों को आजीवन कारावास सहित 50 हजार का कोर्ट ने लगाया जुर्माना

आजमगढ़। नाबालिग किशोरी के साथ गैंगरेप के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने चार आरोपियों को आजीवन कारावास तथा प्रत्येक को 50000 रूपए जुर्माने की सजा सुनाई गई है। यह फैसला विशेष न्यायाधीश पोक्सो कोर्ट नंबर दो जितेंद्र यादव ने बुधवार को सुनाया अभियोजन कहानी के अनुसार निजामाबाद थाना क्षेत्र के गांव में पीड़िता किशोरी 15 सितंबर 2015 की शाम सात बजे शौच को जा रही थे तब संदीप पुत्र रग्घू, मोनू पुत्र बृजमोहन, दिलीप पुत्र रामजतन, ज्ञान चंद्र पुत्र संता, तथा बड़का उर्फ ओमप्रकाश पुत्र लुट्टर उर्फ रामचंद्र निवासी नसीरपुर थाना निज़ामाबाद ने किशोरी के साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया और इस दुष्कर्म का वीडियो भी बनाया और जान से मारने की धमकी भी दी। पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद आरोपी संदीप, मोनू ,दिलीप, ज्ञानचंद तथा बड़का के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित कर दिया।
आरोपी बड़का के नाबालिग होने के कारण उसकी पत्रावली जे जे बोर्ड भेज दी गई। सहायक संघ के देवता आनंद सिंह विशेष लोक अभियोजक राम चंद्र मिश्रा राजेंद्र प्रसाद मिश्रा तथा दौलत यादव ने पीड़िता समेत कुल सात गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी संदीप ,मोनू, दिलीप तथा ज्ञानचंद को आजीवन कारावास जिसका जीवन की आखिरी सांस तक होगा तथा प्रत्येक को पचास हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
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