आजमगढ़ शिकायतकर्ता खुर्रम आलम नोमानी ने 27 दिसंबर को आयुक्त आजमगढ़ मंडल आजमगढ़ को शिकायती प्रार्थना पत्र दिया कि उनके भाई खावर आलम नोमानी के नाम श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कंपनी से दो बसें फाइनेंस है लेकिन कोविड-19 की दूसरी लहर के दौरान 23 अप्रैल 21 को खावर आलम नोमानी का कोरोना से देहांत हो गया उक्त ऋण के सापेक्ष फाइनेंस कंपनी द्वारा खावर आलम नोमानी को व्यक्तिगत रूप से इस आशय के साथ बीमित किया गया था कि लोन की निर्धारित समय अवधि के दौरान यदि ऋण धारक की मृत्यु हो जाती है तो शेष किस्त समाप्त करते हुए एनओसी प्रदान कर दी जाएगी
खावर आलम नोमानी के देहांत के बाद शिकायतकर्ता द्वारा बार-बार फाइनेंस कंपनी से संपर्क किया जाता रहा कि उक्त बसों की एनओसी प्रदान की जाए एनओसी प्रदान ना किए जाने के कारण वाहनों के गारंटर का सिबिल बाधित हो रहा है और वह शिकायतकर्ता से अपनी नाराजगी जाहिर कर रहा है इस प्रार्थना पत्र पर आयुक्त महोदय ने संभागीय परिवहन अधिकारी प्रशासन को निर्देशित किया कि प्रकरण की जांच कर नियमानुसार कार्रवाई करते हुए कृत कार्रवाई से आयुक्त महोदय को अवगत कराएं आयुक्त महोदय के निर्देश पर संभागीय परिवहन अधिकारी प्रशासन ने प्रबंधक श्रीराम फाइनेंस कंपनी को निर्देशित करते हुए कहा कि उक्त वाहनों से संबंधित प्रपत्र को लेकर दिनांक 5 जनवरी 21 को उनके समक्ष उपस्थित हो जिससे प्रकरण का निस्तारण किया जा सके
लेकिन संभागीय परिवहन अधिकारी के निर्देश के बाद भी फाइनेंस कंपनी की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ फाइनेंस कंपनी की इस लापरवाही के चलते संभागीय परिवहन अधिकारी ने पुनः शाखा प्रबंधक श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कंपनी सिविल लाइंस आजमगढ़ को निर्देशित करते हुए कहा कि वह प्रत्येक दशा में 12 जनवरी को अभिलेखों सहित उपस्थित हो, साथ-साथ संभागीय परिवहन अधिकारी ने सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी प्रशासन आजमगढ़ ,मऊ ,बलिया को भी निर्देशित किया कि जब तक आयुक्त महोदय के निर्देशानुसार उक्त प्रकरण का निस्तारण नहीं हो जाता तब तक श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कंपनी के किसी भी कार्यों को ना किया जाए