प्रेस नोट
आजमगढ़ 11 मार्च– जिला प्रोबेशन अधिकारी शशांक सिंह ने बताया कि मा0 राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग एवं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा संयुक्त रूप से Joint Action Plan on ” Prevention of drugs and substance abuse and illicit trafficking” “एक युद्ध नशे के विरुद्ध” के अन्तर्गत देश में बच्चों में मादक द्रव्यों के सेवन के विरुद्ध विभिन्न विभागों, संस्थाओं एजेंसियों, प्राधिकारियों द्वारा की जा रही कार्यवाही को और अधिक सुदृढ एवं आदर्श प्रतिमान स्थापित करने की दिशा में कार्य किये जाने की आवश्यकता पायी गई है। बच्चों को मादक द्रव्यों के सेवन से दूर रखने, विद्यालयों आदि स्थानों पर मादक पदार्थों, मदिरा, बीड़ी, सिगरेट व अन्य तम्बाकू उत्पाद की बिक्री को रोके जाने के सम्बन्ध में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा तैयार की गई है। जिसकी विस्तृत कार्ययोजना संबन्धित वेबसाइट के लिंक https://neper.gov.in/showfile.php?lang=1&&sublinkid-2122&lid=2022 पर उपलब्ध है।
मा0 राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा तैयार की गई उक्त Action Plan के तहत यदि कोई व्यक्ति किसी अधिकृत चिकित्सक के आदेश के बिना सार्वजनिक स्थान पर बच्चे को नशीली शराब/मादक औषधि या तम्बाकू उत्पाद देता या दिलवाता है तथा किसी व्यक्ति द्वारा बच्चे से शराब/ड्रग्स/तम्बाकू की सप्लाई करवाना अथवा नशीला शराब या नशीले पदार्थ/मादक औषधि के विक्रय, फुटकर क्रय- विक्रय, साथ रखने, आपूर्ति करने अथवा दुर्व्यापार में बच्चे का उपयोग करने की गतिविधि में संलिप्त पाया जाता है तो उसके विरुद्ध किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा-77 एवं 78 के अन्तर्गत प्रभावी विधिक कार्यवाही किये जाने का निर्देश दिया गया है। साथ ही सिगरेट और तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य उत्पाद, प्रयाय और विवरण व विनिमयन) अधिनियम, 2003 की धारा-6 में की गई व्यवस्था के अनुसार 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति से और किसी शैक्षणिक संस्था की 100 गज की परिधि के भीतर किसी स्थान पर सिगरेट या किसी अन्य तम्बाकू उत्पाद के विक्रय को प्रतिषेध किया गया है।
—–जि0सू0का0-आजमगढ़-11.03.2022——-