प्रेस नोट
आजमगढ़ 27 अप्रैल– पुलिस अधीक्षक आजमगढ़, थानाध्यक्ष अतरौलिया की आख्या एवं संयुक्त निदेशक अभियोजन, आजमगढ़ की आख्या का अवलोकन एवं परीक्षण से प्रथम दृष्ट्या यह पुष्ट होता है कि प्रश्नगत सम्पत्ति “ग्राम रूपाईपुर, तहसील फूलपुर के गाटा सं0-590 में रकबा 0.0115 हे0 में बनवाया गया पक्का मकान, जिसका मूल्यांकन लोनिवि द्वारा रूपया 35,75,434 मात्र किया गया है मो0 फहीम पुत्र मो0 सईद, साकिन रूपाईपुर, थाना अहरौला, जनपद आजमगढ़ द्वारा अपराध जगत से अर्जित धनराशि से श्रृजित की गयी है। उक्त सम्पत्ति को धारा-14 (1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया-कलाप निवारण अधिनियम के अन्तर्गत कुर्क किया जाना न्याय संगत होगा।
जिला मजिस्ट्रेट विशाल भारद्वाज ने धारा-14 (1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया-कलाप निवारण अधिनियम-1986 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ग्राम रूपाईपुर, तहसील फूलपुर के गाटा सं0-590 में रकबा 0.0115 हे0 में बनवाया गया पक्का मकान, जिसका मूल्यांकन लो0नि0वि0 द्वारा रूपया 35,75,434 मात्र किया गया है, को कुर्क करने का आदेश दिया है। उन्होने निर्देश दिया कि तहसीलदार फूलपुर व थानाध्यक्ष थाना अतरौलिया उक्त मकान को नियमानुसार कुर्क करके अनुपालन आख्या एक सप्ताह में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। तहसीलदार फूलपुर को उक्त सम्पत्ति का रिसीवर नियुक्त किया गया है।
इसी के साथ ही पुलिस अधीक्षक आजमगढ़, थानाध्यक्ष अतरौलिया की आख्या एवं संयुक्त निदेशक अभियोजन, आजमगढ़ की आख्या का अवलोकन एवं परीक्षण से प्रथम दृष्ट्या यह पुष्ट होता है कि प्रश्नगत सम्पत्ति “ग्राम माहुल, तहसील फूलपुर के गाटा सं0- 103 मि0 रकबा 0.0043 हे0 में बनवाया गया पक्का मकान“, जिसका मूल्यांकन लो0नि0वि0 द्वारा रूपया 3,32,381 मात्र किया गया है, मो0 कलीम पुत्र मो0 सईद, साकिन रूपाईपुर, थाना अहरौला, जनपद आजमगढ़ द्वारा अपराध जगत से अर्जित धनराशि से अपनी पत्नी अर्शिया सिद्दीकी के नाम सृजित की गयी है। उक्त सम्पत्ति को धारा-14 (1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया-कलाप निवारण अधिनियम के अन्तर्गत कुर्क किया जाना न्याय संगत होगा।
जिला मजिस्ट्रेट विशाल भारद्वाज ने धारा-14 (1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया-कलाप निवारण अधिनियम-1986 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ग्राम माहुल, तहसील फूलपुर के गाटा सं0-103 मि0 रकबा 0.0043 हे0 में बनवाया गया पक्का मकान, जिसका मूल्यांकन लो0नि0वि0 द्वारा रूपया 3,32,381 मात्र किया गया है, को कुर्क करने का आदेश दिया है। उन्होने निर्देश दिया कि तहसीलदार फूलपुर व थानाध्यक्ष थाना अतरौलिया उक्त मकान को नियमानुसार कुर्क करके अनुपालन आख्या एक सप्ताह में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। तहसीलदार फूलपुर को उक्त सम्पत्ति का रिसीवर नियुक्त किया गया है।
इसी के साथ ही पुलिस अधीक्षक आजमगढ़, थानाध्यक्ष अतरौलिया की आख्या एवं संयुक्त निदेशक अभियोजन, आजमगढ़ की आख्या का अवलोकन एवं परीक्षण से प्रथम दृष्ट्या यह पुष्ट होता है कि प्रश्नगत सम्पत्ति “ग्राम रूपाईपुर, तहसील फूलपुर के गाटा सं0-54 में रकबा 0.040 हे0 में बनवाया गया पक्का मकान“, जिसका मूल्यांकन लो0नि0वि0 द्वारा रूपया 10,10,444 मात्र किया गया है, मो0 नईम पुत्र मो0 सईद, साकिन रूपाईपुर, थाना अहरौला, जनपद आजमगढ़ द्वारा अपराध जगत से अर्जित धनराशि से श्रृजित की गयी है। उक्त सम्पत्ति को धारा-14 (1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया-कलाप निवारण अधिनियम के अन्तर्गत कुर्क किया जाना न्याय संगत होगा।
जिला मजिस्ट्रेट विशाल भारद्वाज ने धारा-14 (1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया-कलाप निवारण अधिनियम-1986 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ग्राम रूपाईपुर, तहसील फूलपुर के गाटा सं0-54 में रकबा 0.040 हे0 में बनवाया गया पक्का मकान, जिसका मूल्यांकन लो0नि0वि0 द्वारा रूपया 10,10,444 मात्र किया गया है, को कुर्क करने का आदेश दिया है। उन्होने निर्देश दिया कि तहसीलदार फूलपुर व थानाध्यक्ष थाना अतरौलिया उक्त मकान को नियमानुसार कुर्क करके अनुपालन आख्या एक सप्ताह में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। तहसीलदार फूलपुर को उक्त सम्पत्ति का रिसीवर नियुक्त किया गया है।
इसी कि साथ ही पुलिस अधीक्षक आजमगढ़, थानाध्यक्ष अतरौलिया की आख्या एवं संयुक्त निदेशक अभियोजन, आजमगढ़ की आख्या का अवलोकन एवं परीक्षण से प्रथम दृष्ट्या यह पुष्ट होता है कि प्रश्नगत सम्पत्ति “ग्राम रूपाईपुर, तहसील फूलपुर के गाटा सं0-54 में रकबा 0.060 हे0 में बनवाया गया पक्का मकान“, जिसका मूल्यांकन लो0नि0वि0 द्वारा रूपया 25,30,176 मात्र किया गया है, मो0 नदीम पुत्र मो0 सईद, साकिन रूपाईपुर, थाना अहरौला, जनपद आजमगढ़ द्वारा अपराध जगत से अर्जित धनराशि से उक्त सम्पत्ति श्रृजित की गयी है। उक्त सम्पत्ति को धारा-14 (1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया-कलाप निवारण अधिनियम के अन्तर्गत कुर्क किया जाना न्याय संगत होगा।
जिस पर जिला मजिस्ट्रेट विशाल भारद्वाज ने धारा-14 (1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया-कलाप निवारण अधिनियम-1986 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ग्राम रूपाईपुर, तहसील फूलपुर के गाटा सं0-54 में रकबा 0.060 हे0 में बनवाया गया पक्का मकान, जिसका मूल्यांकन लो0नि0वि0 द्वारा रूपया 25,30,176 मात्र किया गया है, को कुर्क करने का आदेश दिया है। उन्होने निर्देश दिया कि तहसीलदार फूलपुर व थानाध्यक्ष थाना अतरौलिया उक्त मकान को नियमानुसार कुर्क करके अनुपालन आख्या एक सप्ताह में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। तहसीलदार फूलपुर को उक्त सम्पत्ति का रिसीवर नियुक्त किया गया है।
——-जि0सू0का0 आजमगढ़-27.04.2022——–