• तम्बाकू है जानलेवा, रहें सतर्क
• तम्बाकू छोड़ने के लिए एएनएम एवं आशा द्वारा किया जा रहा जागरूक
आजमगढ़, 31 मई 2022
राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत विशेष अभियान 15 जून तक चलाया जा रहा है। इस दौरान समुदाय में तम्बाकू के दुष्प्रभावों के बारे में व्यापक प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। जनमानस को तम्बाकू उत्पादों का सेवन न करने के बारे में प्रेरित किया जा रहा है, जिससे कैंसर जैसी घातक बीमारी से बचा जा सके। यह कहना है मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ आईएन तिवारी का।
डॉ तिवारी ने बताया कि कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए ग्रामीण क्षेत्र में आशा व एएनएम के माध्यम से तम्बाकू सेवन एवं धूम्रपान करने से व्यक्ति के शरीर में होने वाले दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक किया जा रहा है। जन सामान्य को स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इस बार विश्व तंबाकू निषेध दिवस की थीम “तम्बाकू हमारे पर्यावरण के लिए खतरा” तय की गई है। जनमानस को तम्बाकू जैसे जहर को ना खाने के लिए प्रेरित करना है। जिससे हम सब कैंसर से बच सकते हैं।
कार्यक्रम के नोडल अधिकारी डॉ संजय कुमार ने बताया कि “विश्व तम्बाकू निषेध दिवस 2022” के अवसर पर तम्बाकू नियंत्रण हेतु एक माह (15 मई से 15 जून 2022 तक) का अभियान चलाया जा रहा है। इस क्रम में मंगलवार को मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय सभागार में एक गोष्ठी का भी आयोजन किया गया । इस अभियान में जनपद स्तर पर तथा कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्यरत परामर्शदाता द्वारा ब्लाक स्तर पर शिविरों के माध्यम से तम्बाकू का सेवन कर रहे व्यक्तियों को परामर्श देते हुए उसे छोड़ने के लिये प्रेरित किया जा रहा है।
फाइनेन्स एवं लाजिस्टिक कंसल्टेंट दिलीप मौर्य ने बताया कि राज्य तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ एवं विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा इस वर्ष “विश्व तम्बाकू निषेध दिवस 31 मई, 2022” “तम्बाकू हमारे पर्यावरण के लिए खतरा” थीम पर जागरूकता का प्रचार-प्रसार करना है। इसके अंतर्गत तम्बाकू से फेंफड़ों का रोग, हृदय रोग, हार्ट अटैक और लकवा जैसी बीमारियों से जोखिमों के बारे में बताया जा रहा है।
जिला स्वास्थ्य शिक्षा एवं सूचना अधिकारी ओमजी श्रीवास्तव ने बताया कि इस अभियान में स्वास्थ्य विभाग, पुलिस विभाग शिक्षा विभाग व अन्य की संयुक्त टीम छापामारी एवं चालान कर रही है। कानूनन सिगरेट एवं अन्य उत्पाद अधिनियम, 2003 की धारा 4 सार्वजनिक स्थानों पर तम्बाकू/धूम्रपान करना दंडनीय अपराध है, जिसका उल्लंघन करने पर 200 रुपये तक के अर्थदंड का प्रावधान है। उन्होने बताया कि धूम्रपान करने वाला व्यक्ति न केवल अपने जीवन के लिए बल्कि अपने परिवार व समाज के लिए भी कैंसर का खतरा पैदा करता है। इसलिए अगर सतर्क रहेंगे तो कैंसर जैसी घातक बीमारी से बचे रहेंगे।
गोष्ठी में अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ एके सिंह, जिला मलेरिया अधिकारी शेषधर द्विवेदी, उप स्वास्थ्य शिक्षा एवं सूचना अधिकारी राजेश पाण्डेय, स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों तथा गैर संचारी रोग नियंत्रण कार्यक्रम के सहयोगियों सहित कुल 46 लोग उपस्थित थे।