आधार प्रमाणीकरण के जरिए घर बैठे ऑनलाइन लर्निंग डीएल बनाने की व्यवस्था ने स्थाई डीएल आवेदकों को परेशानी में डाल दिया है.
अब लर्निंग कहीं से भी बन सकेगा, लेकिन स्थाई डीएल के लिए आवेदक को अपने आधार में दर्ज जिले में ही जाना होगा.
हालांकि एक जून से पहले लर्निंग डीएल बनवा चुके लोगों पर यह नियम लागू नहीं होगा.
लखनऊ एआरटीओ प्रशासन अखिलेश द्विवेदी ने बताया कि नई व्यवस्था में लर्निंग लाइसेंस कहीं से जारी हो सकता है, लेकिन स्थाई लाइसेंस के लिए आधार के पते वाले जिले के आरटीओ दफ्तर जाना होगा.
यह व्यवस्था मुख्यालय ने एक जून से लागू कर दी है.
एक जून को लर्निंग लाइसेंस लेने वाले लोगों को एक माह बाद अपने आधार के पते वाले जिले में ही स्थायी के लिए आवेदन करना होगा.