आजमगढ़ : जनपद में आगामी त्योहारों को लेकर जुलूसों पर महत्त्वपूर्ण दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन हो – जिलाधिकारी
प्रेस नोट
आजमगढ़ 28 जून– अपर जिला मजिस्ट्रेट प्रशासन अनिल कुमार मिश्र ने बताया कि महात्मा ज्योतिबा फुले, रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली द्वारा दिनांक 06 जुलाई 2022 को बीएड प्रवेश परीक्षा सत्र 2022-24 का आयोजन किया जाना तथा दिनांक 25 जून 2022 से जनपद के विभिन्न परीक्षा केन्द्रों पर पालिटेक्निक व फार्मेसी की सेमेस्टर परीक्षायें भी प्रारम्भ होकर दिनांक 15 जुलाई 2022 तक आयोजित हो रही है। इसी दौरान दिनांक 10 जुलाई 2022 को ईद-उज्जुहा, दिनांक 09 अगस्त 2022 को मोहर्रम, दिनांक 12 अगस्त 2022 को रक्षाबंधन, दिनांक 15 अगस्त 2022 को स्वतंत्रता दिवस के राष्ट्रीय पर्व का आयोजन तथा दिनांक 18 अगस्त 2022 को जन्माष्टमी का त्योहार भी मनाया जाना है।
उन्होने कहा कि धरना प्रदर्शनों/जुलूसों/आन्दोलनों सार्वजनिक कार्यक्रमों आदि के सम्बन्ध में दिये गये महत्त्वपूर्ण दिशा निर्देशों का भी कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाना है। विश्वस्त सूत्रों से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर यह समाधान हो गया है कि कुछ असामाजिक, अवांछनीय, शरारती व समाज विरोधी तत्व अन्य विविध आयोजनों के समय असामाजिक एवं समाज विरोधी गतिविधियों द्वारा शांति भंग करने का प्रयास कर सकते हैं। जनपद में शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु उपरोक्त असामाजिक एवं शरारती तत्वों के विरूद्ध निवारक कार्यवाही की त्वरित आवश्यकता हो गयी है। इस हेतु अन्य उपचार सीधे उपलब्ध न होने की दशा में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अंतर्गत आदेश प्रसारित करने के पर्याप्त आधार हैं। अपर जिला मजस्ट्रेट प्रशासन आजमगढ ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश पारित किया है, जो तात्कालिक प्रभाव से जनपद आजमगढ़ की सम्पूर्ण सीमा के अंतर्गत लागू होगा।
उन्होने कहा कि यह आदेश जनपद की सम्पूर्ण सीमा के अन्तर्गत तत्काल प्रभाव से लागू होगा। समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष अपने-अपने थाना क्षेत्र के अन्तर्गत आदेश का प्रभावी माध्यमों के द्वारा व्यापक प्रचार-प्रसार करायेंगे। समस्त उप जिला मजिस्ट्रेट, जनपद आजमगढ़ को अपने-अपने क्षेत्रांतर्गत आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु तथा अवहेलना का संज्ञान लेकर यथावश्यक कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने हेतु अधिकृत किया गया है।
चूँकि उपरोक्त आदेश को तत्कालिक प्रभाव से पारित करने की आवश्यकता है और समय की कमी है। अतः यह आदेश एकपक्षीय रूप से पारित किये जा रहे हैं, यदि कोई व्यक्ति इस आदेश के सम्बन्ध में आवेदन करना चाहे या छूट या शिथिलता चाहे तो वह जिला मजिस्ट्रेट, अपर जिला मजिस्ट्रेट प्रशासन या सम्बन्धित उप जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन कर सकता है, जिस पर सम्यक् सुनवाई/विचारोपरांत आवेदन के सम्बन्ध में समुचित आदेश पारित किये जा सकेंगें। इस आदेश का उल्लंघन विभिन्न अधिनियमों में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के साथ-साथ भारतीय दण्ड संहिता की धारा-188 के अन्तर्गत भी दण्डनीय अपराध होगा। यह आदेश दिनांक 22 अगस्त 2022 तक अथवा निर्वाचन आयोग अथवा शासन से इस सम्बंध में कोई अन्य निर्देश प्राप्त होने तक जो भी पहले हो, प्रभावी रहेगा।
——-जि0सू0का0 आजमगढ़-28.06.2022——–