प्रेस-विज्ञप्ति
दिनांक- 22.08.2017 की बीती रात अभियुक्त संजय पुत्र चंद्रधारी निवासी फरीदूपुर थाना सरायमीर द्वारा वादी की 20 वर्षीय लड़की को अकेला पाकर दुष्कर्म किया गया था।
जिसमें थाना सरायमीर पर मु. अ.सं.164/2017 धारा 376 IPC पंजीकृत किया गया। विवेचना का निष्पादन कर माननीय न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की गई थी।
आज दिनांक- 08.09.2022 को माननीय न्यायालय ASJ/पास्को कोर्ट-2 आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त संजय पुत्र चंद्रधारी को दोषसिद्ध पाते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास व ₹10000 अर्थदंड से दंडित किया गया। अर्थदंड अदा न करने पर 03 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा से दंडित किया गया।