आजमगढ़ 09 सितम्बर– जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी वर्षा अग्रवाल ने बताया है कि भारत सरकार संचालित केन्द्र पुरोनिधानित स्कालरशिप योजनान्तर्गत वर्ष 2022-23 हेतु छात्र/छात्राओं द्वारा भारत सरकार की वेबसाइट www.scholarship.gov.in में नेशनल स्कालरशिप पोर्टल पर उपलब्ध साफ्टवेयर में दी गयी व्यवस्था के तहत निर्धारित समयावधि के अन्तर्गत जनपद के संचालित समस्त शिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत पात्र अल्पसंख्यक वर्ग के मुस्लिम, सिक्ख, इसाई, बौद्ध, जैन एवं पारसी समुदाय के छात्र/छात्राओं जिनके अभिभावक की वार्षिक आय प्री-मैट्रिक 1.00 लाख व पोस्ट-मैट्रिक रू0 2.00 लाख एवं मेरिट-कम-मीन्स रू0 2.50 लाख से अधिक न हो एवं आय प्रमाण पत्र तहसील से निर्गत किया गया हो, के द्वारा आनलाइन भरा जायेगा। प्री-मैट्रिक, पोस्ट-मैट्रिक तथा मेरिट-कम-मीन्स आनलाइन आवेदन भरे जाने की नेशनल स्कालरशिप पोर्टल पर समयसारिणी निर्धारित की गयी है।
उन्होने बताया कि प्री-मैट्रिक/बेगम हजरत महल छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत एन0एस0पी0 पोर्टल खुलने की तिथि 20 जुलाई 2022, आवेदन करने की अन्तिम तिथि 30 सितम्बर 2022, संस्था स्तर से अग्रसारित करने की अन्तिम तिथि 16 अक्टूबर 2022, जिला स्तर से अग्रसारित करने की अन्तिम तिथि 31 अक्टूबर 2022 निर्धारित की गयी है। इसी के साथ ही पोस्ट-मैट्रिक/उच्च कोर्स/मेरिट-कम-मीन्स छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत एन0एस0पी0 पोर्टल खुलने की तिथि 20 जुलाई 2022, आवेदन करने की अन्तिम तिथि 31 अक्टूबर 2022, संस्था स्तर से अग्रसारित करने की अन्तिम तिथि 15 नवम्बर 2022 तथा जिला स्तर से अग्रसारित करने की अन्तिम तिथि 30 नवम्बर 2022 निर्धारित की गयी है।
उन्होने यह भी अवगत कराना है कि छात्र/छात्राओं को अपने आधार नंबर को अपने मोबाइल नंबर एवं राष्ट्रीयकृत/निजी/ग्रामीण बैंकों में खुले बैंक खातों से लिंक करा लेना चाहिए। हाईस्कूल अंक पत्र/प्रमाण पत्र में अंकित जन्मतिथि को आधार कार्ड से अपडेट करा लेना चाहिए। किसी भी छात्र/छात्रा द्वारा दोहरी छात्रवृत्ति अर्थात् (भारत सरकार व राज्य सरकार) में से किसी एक छात्रवृत्ति का आनलाइन आवेदन परीक्षणोपरान्त अग्रसारित किया जायेगा, दोनों छात्रवृत्ति का आवेदन नहीं किया जायेगा एवं संस्था द्वारा केवल एक ही छात्रवृत्ति का आनलाइन आवेदन परीक्षणोपरान्त अग्रसारित किया जायेगा एवं भारत सरकार द्वारा निर्गत गाइड लाइन के अनुसार विगत वर्ष की कक्षाओं में 50 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण छात्र/छात्राओं द्वारा ही आनलाइन आवेदन किये जाने का प्रावधान है।
जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने उपरोक्त के सम्बन्ध में जनपद के समस्त शिक्षण संस्थाओं के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य/प्राचार्य/छात्रवृत्ति नोडल अधिकारी को निर्देशित किया है कि भारत सरकार छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत ससमय अपने छात्र/छात्राओं से आनलाइन आवेदन कराना सुनिश्चित करें।