लखनऊ। रिश्वत लेने के एक मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने आयकर विभाग के तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर अरविंद मिश्र को दोषी करार दिया है. विशेष जज अजय विक्रम सिंह ने अभियुक्त अरविंद मिश्र को 6 साल की कैद की सजा सुनाई है. साथ ही एक लाख 50 हजार का जुर्माना भी लगाया है.

अरविंद मिश्र वर्ष 1989 बैच के भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी हैं. 29 साल पहले इस मामले की शिकायत परफेक्ट कांस्ट्रक्शन के मैनेजर आरसी गर्ग ने सीबीआइ में दर्ज कराई थी. उन्होंने विकासनगर स्थित मकान को बेचने के लिए अभियुक्त के समक्ष अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने की अर्जी दी थी.
अभियुक्त ने प्रमाण पत्र जारी करने के एवज में 20 हजार की मांग की. बाद में 15 हजार पर सहमति बनी. 30 नवंबर, 1999 को सीबीआइ ने अभियुक्त को उसके घर से रिश्वत की इस रकम के साथ गिरफ्तार किया था. विवेचना के बाद इसके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं में आरोप पत्र दाखिल किया गया.