आजमगढ़ : कृषि यंत्र के बिल के साथ ई-वे बिल कृषकों को उपलब्ध कराना जाना अनिवार्य होगा – उप कृषि निदेशक

आजमगढ़ 28 सितम्बर– उप कृषि निदेशक श्री मुकेश कुमार ने बताया है कि कृषि यंत्रीकरण की समस्त योजनाओ में अनुदान पर वितरित किये जाने वाले कृषि यंत्रो को कृषि यंत्र के बिल के साथ ई-वे बिल कृषकों को उपलब्ध कराना जाना अनिवार्य होगा। निर्माता कम्पनी/डीलर के द्वारा किसी भी स्थिति में कृषि यंत्रो के अग्रिम बिल लाभार्थी को नहीं दिया जायेगा, यदि किसी भी निर्माता कम्पनी/डीलर के द्वारा बिल निर्गत किये जाने के उपरान्त लाभार्थी के पास सम्बन्धित कृषि यंत्र नही पाये जाने की दशा में उस निर्माता कम्पनी/डीलर को ब्लैक लिस्ट कर दिया जायेगा।
उन्होने कहा कि कृषि यंत्रीकरण की समस्त योजनाओं में अनुदान पर वितरित किये जाने वाले कृषि यंत्रों पर निर्माता कम्पनी द्वारा प्रत्येक यंत्रो पर एक निर्धारित स्थान पर उभरा हुआ (Embossed) सीरियल नम्बर अंकित होना अनिवार्य है।
उपरोक्त के क्रम में मुख्य विकास अधिकारी ने समस्त कृषि निर्माता कम्पनी एवं समस्त डिस्ट्रब्यूटर एवं डीलर को निर्देशित किया है उक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाये। अन्यथा की स्थिति में आपकी कम्पनी के द्वारा निर्मित कृषि यंत्रो पर अनुदान नहीं दिया जायेगा, साथ ही ब्लैक लिस्ट कर दिया जायेगा।

—-जि0सू0का0 आजमगढ़-28-09-2021—–

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