प्रेस नोट
आजमगढ़ 13 अक्टूबर– वरिष्ठ परियोजना अधिकारी, ग्रेड-2, यूपीनेडा ने बताया है कि शासन द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य जैव ऊर्जा नीति-2022 जारी कर दी गयी है। इस नीति के अन्तर्गत कृषि अपशिष्ट आधारित नगरीय ठोस अपशिष्ट पशुधन अपशिष्ट तथा चीनी मिल अपशिष्ट और अन्य किसी वायोमास से सीएनजी/सीवीजी गैस बनाने अथवा विकेटि मशीन लगाने पर शासन द्वारा विभिन्न सुविधाएं एवं प्रोत्साहन दिए जाने की घोषणा की गयी है। उ0प्र0 सरकार के अधीन पशुपालन विभाग द्वारा राजकीय पशु आश्रय स्थलों में उपलब्ध भूमि तथा गोबर की उपलब्धता हेतु दीर्घावधि संविदा के संपादन द्वारा सतत् योजनान्तर्गत चयनित एलओआई होल्डर्स के माध्यम से सीबीजी संयत्रों की स्थापना में सहयोग किया जायेगा तथा उद्यमी द्वारा बायोप्लान्ट में 50 करोड़ या उससे अधिक का निवेश किया जाता है, तो उसे इकाई से 05 किमी तक एप्रोच रोड की सुविधा मुख्य मार्ग से दी जायेगी एवं यूपीनेडा द्वारा सम्बन्धित विभागों यथा-कृषि, पशुपालन, नगर विकास, कृषि विपणन विभाग से सूचना प्राप्त कर प्रदेश के विभिन्न प्रकार के अति शेष बायोमास की उपलब्धता के आधार पर जिलेवार/तहसीलवार जैव ऊर्जा उत्पादन की क्षमता अधिसूचित की जायेगी।
उक्त के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी हेतु उद्यमियों के लिए दिनांकः 15 अक्टूबर 2022 को एक कार्यशाला का आयोजन प्रशिक्षण केन्द्र देवा रोड चिनहट, लखनऊ में किया गया है। जनपद के इच्छुक उद्यमी अपने पंजीकरण की सूचना bioenergypolicy@gmail.com एवं Email- po.azam@rediffmail.com पर देते हुए दिनांक 15 अक्टूबर 2022 को कार्यशाला में प्रतिभाग करें।