आजमगढ़ : वाणिज्यिक, औद्योगिक अवसंरचनात्मक और सामूहिक भूगर्भ जल उपभोक्ताओं को जिलाधिकारी ने दिया सन्देश, जानें क्या है ख़ास

प्रेस नोट

आजमगढ़ 17 अक्टूबर– जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद, आजमगढ़ श्री विशाल भारद्वाज ने बताया है कि उत्तर-प्रदेश शासन नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग-3 एवं निदेशक, भूगर्भ जल विभाग, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा बिना एनओसी प्राप्त किये संचालित उद्योगों के विरूद्ध दण्डात्क कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्राप्त हुए हैं। उन्होने कहा कि उ0प्र0 भूगर्भ जल (प्रबन्धन और विनियमन) अधिनियम-2019 प्रख्यापित होने के पश्चात् ट्यूबवेल/बोरवेल/सबमर्सिबल के माध्यम से भूजल निष्कषर्ण कर रहे समस्त वाणिज्यिक, औद्योगिक, अवसंरचनात्मक और सामूहिक भूगर्भ जल उपभोक्ताओं (यथा डेयरी/होटलों/लाजों/निजी आवासीय/भवनों/ आवासीय-कालोनियों/रिजाटों/निजी चिकित्सालयों/परिचर्या गृहों/कारोबार प्रक्षेत्रों/ मॉल्स/वाटर पार्कों) तथा वेधन अभिकरण (ड्रिलिंग एजेन्सी) को जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी)/पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य है, अन्यथा की स्थिति में उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबन्धन और विनियमन) अधिनियम, 2019 की धारा-39 के अन्तर्गत धनराशि रू0 2 लाख से रू0 5 लाख तक का जुर्माना अथवा 06 माह से 01 वर्ष तक का कारावास के साथ दण्डित किया जा सकता है।

जिलाधिकारी ने समस्त वाणिज्यिक, औद्योगिक अवसंरचनात्मक और सामूहिक भूगर्भ जल उपभोक्ता तथा वेधन अभिकरण (ड्रिलिंग एजेन्सी) को निर्देशित किया है कि उपरोक्त आदेशों के क्रम में भूगर्भ जल दोहन के सम्बन्ध में आवश्यक उपकरण व अन्य मानकों की पूर्ति करते हुए 15 दिवसों के अन्दर ऑन लाइन पंजीकरण हेतु https://niveshmitra.up.nic.in पर कराते हुए अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) प्राप्त करना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में संबंधित के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

ऑनलाइन पंजीकरण में किसी भी कठिनाई के सम्बन्ध में श्री आनन्द प्रकाश, हाइड्रोलॉजिस्ट/नोडल अधिकारी (जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद), भूगर्भ जल विभाग, खण्ड-आजमगढ़, पता 14/246, सिधारी, जनपद आजमगढ़ से सम्पर्क कर सकते हैं।

 

——-जि0सू0का0 आजमगढ़-17.10.2022——–