आजमगढ़ : खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 में मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत धान क्रय नीति की डीएम ने की समीक्षा की गई

प्रेस नोट
आजमगढ़ 22 अक्टूबर– जिलाधिकारी श्री विशाल भारद्वाज की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में आगामी 01 नवंबर से प्रारंभ हो रही धान खरीद की खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 में मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत धान क्रय नीति की समीक्षा की गई।
जिलाधिकारी ने क्रय एजेंसियों एवं अधिकारियों/कर्मचारियों को निर्देश दिया कि सभी धान क्रय केंद्र समय से खुल जाए, कृषकों को क्रय केंद्र पर किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि निर्धारित मानक के अनुसार क्रय होना चाहिए। जिलाधिकारी ने कहा कि नई क्रय नीति के अनुसार प्रथम आवक प्रथम पावक की नीति का पूर्णतया पालन सुनिश्चित किया जाये। उन्होंने कहा कि गत वर्ष की जो भी कमियां हों, उसकी पुनरावृत्ति न हों।
जिलाधिकारी ने कहा कि यदि धान क्रय केंद्र में किसी प्रकार का परिवर्तन हो तो, उसकी सूचना कृषकों को दी जाए। उन्होंने कहा कि बैनर/पोस्टर/पंपलेट प्रिंट कर प्रचार-प्रसार कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि एक सप्ताह के अंदर क्रय केंद्रों का सत्यापन प्रत्येक दशा में सुरक्षित करा लिया जाए। उन्होंने कहा कि क्रय केंद्रों पर अभिलेख, टोकन, स्टॉक, बोरा एवं कृषक घोषणा पत्र तथा अन्य आवश्यकतानुसार सामग्रियों की उपलब्धता सुनिश्चित कर ली जाए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक क्रय केंद्र पर मजदूरों/पल्लेदारों की उपस्थिति पंजिका भी रखना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने कहा कि धान क्रय के पश्चात संबंधित मिलों को पहुंच जाए। उन्होंने कहा कि धान को प्रमाणित बोरा में ही रखा जाए। उन्होंने कहा कि मिलों का सम्बद्धीकरण समय से एवं निर्धारित मानक के अनुसार ही होना चाहिए। उन्होंने निर्देश दिया कि सभी क्रय केंद्रों पर इलेक्ट्रॉनिक कांटे का पहले से ही सत्यापन सुनिश्चित कर लिया जाए।
उन्होने कहा कि खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 में मूल्य समर्थन योजना अंतर्गत खाद्य विभाग व अन्य क्रय एजेंसियों द्वारा सीधे कृषकों से धान क्रय किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रत्येक क्रय केंद्र प्रातः 9 बजे से शाम 5 बजे तक खुले रहेंगे। रविवार और राजपत्रित अवकाश को छोड़कर शेष कार्य दिवसों में धान क्रय केंद्र खुले रहेंगे। उन्होंने कहा कि सभी विभागों की क्रय एजेन्सियों के क्रय केन्द्र ऐसे सरकारी भवनों में स्थापित किये जायेंगे, जहाँ धान के भण्डारण की समुचित व्यवस्था उपलब्ध हो। सरकारी भवन की अनुपलब्धता की स्थिति में अनुमति/अनुमोदन से ऐसे भवन किराये पर लिये जा सकेंगे, जोकि मुख्य मार्ग पर स्थित हो तथा ऐसे भवन में लगभग 1000 मी0टन धान भण्डारण की क्षमता उपलब्ध हो। उन्होने कहा कि धान क्रय केन्द्र की अनुमति प्रथम श्रेणी के उन्हीं एफपीओ एवं एफपीसी को प्रदान की जायेगी, जिनका पंजीकरण 01 मार्च, 2021 को 01 वर्ष पूर्ण हो चुका होगा तथा न्यूनतम 50 लाख की कार्यशील पूँजी उनके खाते में उपलब्ध होगी। इस हेतु उन्हें बैंक का लेटेस्ट स्टेटमेन्ट उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। ये संगठन मात्र अपने सदस्यों से धान क्रय कर सकेंगे। इसके अतिरिक्त मात्र उन्हीं सदस्य कृषकों से धान क्रय कर सकेंगे, जो उनके संगठन में 01 मार्च, 2022 तक शेयरधारक बने होंगे।
जिलाधिकारी ने कहा कि एक सदस्य/कृषक से अधिकतम 60 कुं0 धान अथवा सदस्य कृषक की खतौनी के अनुसार अधिकतम 2 हेक्टेयर क्षेत्र का उत्पाद क्रय कर सकेंगे। उन्होने कहा कि धान की गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुरूप होना अनिवार्य होगा। जनपद में स्थापित सभी एजेन्सियों के क्रय केन्द्रों का पता, केन्द्र की गूगल लोकेशन, केन्द्र प्रभारी, उपजिलाधिकारी, जिला खाद्य विपणन अधिकारी, जिला खरीद अधिकारी का नाम मोबाइल नम्बर इत्यादि विवरण जिले की वेबसाइट पर स्थायी रूप से उपलब्ध रखा जायेगा। किसी अधिकारी/कर्मचारी के स्थानान्तरण की स्थिति में प्रतिस्थानी का नाम, पता व मोबाइल नम्बर अपडेट किया जायेगा। यह कार्य खाद्य विभाग द्वारा सम्पन्न कराया जायेगा। उक्त विवरण कृषि विभाग व खाद्य विभाग के पोर्टल के जरिये एस0एम0एस0 के माध्यम से कृषकों को पंजीकरण के समय ही उपलब्ध करायी जायेगी ।
उन्होंने कहा कि क्रय केन्द्र ऐसे स्थान पर स्थापित किये जायेंगे, जहाँ धान की अच्छी आवक एवं खरीद की अच्छी सम्भावना हो तथा किसान को धान विक्रय के लिए अधिक दूरी न तय करनी पड़े। क्रय केन्द्र मुख्य मार्ग से जुड़ा हो और वहां पर ई-उपार्जन मॉड्यूल की फीडिंग हेतु इण्टरनेट नेटवर्क की उपलब्धता रहे। प्रत्येक क्रय केन्द्र पर 02 इलेक्ट्रानिक कांटा, 01 नमी मापक यंत्र, विनोईंग फैन एवं पॉवर डेस्टर व डबल जाली का छलना तथा एनॉलिसिस किट आवश्यक रूप से रखा जायेगा। क्रय केन्द्रों पर उक्त उपकरणों की व्यवस्था मण्डी परिषद द्वारा अनिवार्य रूप से की जायेगी।
उन्होंने कहा कि क्रय केन्द्रों पर मण्डी समिति द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले किसी भी यन्त्र के खराब होने अथवा अनुपयोगी होने की स्थिति में सम्बन्धित केन्द्र प्रभारी 24 घण्टे के अन्दर इसकी लिखित व एसएमएस के माध्यम से सूचना सम्बन्धित सचिव, कृषि उत्पादन मण्डी समिति को दी जायेगी तथा सचिव, मण्डी समिति द्वारा 24 घण्टे के अन्दर इसकी वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित करायी जायेगी। उन्होंने कहा कि क्रय केन्द्रों पर किसानों की सुविधा के लिए मण्डी समिति द्वारा किसानों के लिए पेय जल की व्यवस्था, वाहन पार्किंग की व्यवस्था, किसानों के बैठने की सुविधा, प्रकाश व्यवस्था, किसानों के धान की सुरक्षा हेतु त्रिपाल आदि की व्यवस्था की जायेगी।
बैठक में अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व श्री आजाद भगत सिंह, जिला खाद्य विपणन अधिकारी, क्रय एजेंसियों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

—-जि0सू0का0 आजमगढ़-22-10-2021—–