आई0एस0 191 गैंग के सरगना व कुख्यात माफिया मुख्तार अंसारी की अवैध धन से अर्जित तीन भूखण्ड (कीमत 07 करोड़ 51 लाख 50 हजार रूपये) को धारा 14(1) गैंगेस्टर एक्ट के अन्तर्गत जनपद मऊ पुलिस द्वारा कुर्क किया गया-
संगठित अपराध/अपराधियों के विरूद्ध मऊ पुलिस-प्रशासन द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 23.10.2022 को भारी पुलिस बल व प्रशासनिक अधिकारियों के उपस्थिति में माफिया मुख्तार अंसारी पुत्र स्व0 सुभानउल्लाह अंसारी निवासी दर्जी मुहल्ला युसुफपुर थाना मोहम्मदाबाद जनपद गाजीपुर की जनपद मऊ में स्थित मौजा जहॉगीराबाद परगना व तहसील सदर में आराजी संख्या 168 रकबा 45.45 एयर व आराजी संख्या 458, 169/1 (कुल दो गाटा) रकबा 286 एयर व खेवट नम्बर 1/1 भूखण्ड सं0 295 रकबा 0.345 हेक्टेयर का 1/3 यानी 0.115 हेक्टेयर जिसकी सम्मिलित कीमत कुल 07 करोड़ 51 लाख 50 हजार रूपये है को उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अन्तर्गत कुर्क किया गया।
पुलिस अधीक्षक मऊ द्वारा दिनांक 21.10.2022 को संस्तुती पत्र आख्या सहित जिलाधिकारी मऊ को प्रेषित किया गया था जिसपर जिलाधिकारी मऊ द्वारा दिनांक 22.10.2022 को उक्त अचल संपत्ति कुर्क करने का आदेश जारी किया गया।
उल्लेखनीय है कि मुख्तार अंसारी आई0एस0 गैंग 191 का सरगना है जो वर्ष 1988 से अपराधिक गतिविधियों में संलिप्त है इसके विरूद्ध कई राज्यो सहित कुल 59 अभियोग पंजीकृत है। उक्त भूखण्ड मुख्तार अंसारी द्वारा अपराध और अवैध तरिक से अर्जित धन से अपनी माता राबिया बेगम के नाम क्रय किया गया था। जिनकी मृत्यू के पश्चात वसीयतनामें के अनुसार मुख्तार के दोनो बेटे अब्बास अंसारी और उमर अंसारी के नाम हो गया था। जिसको जिलाधिकारी मऊ के आदेश के अनुपालन के क्रम में आज कुर्क किया गया।