आजमगढ़ : घर में घुसकर दुष्कर्म व जान से मारने की धमकी देने वाले को आजीवन कारावास व 1 लाख रूपये जुर्माने की सजा
घर में घुसकर दुष्कर्म व जान से मारने की धमकी देने वाले को अभियुक्त को माननीय न्यायालय (विशेष पाक्सो) से आजीवन कारावास व 1 लाख रूपये जुर्माने की सजा
दिनांक 02.08.2014 को अभियुक्त शफीक पुत्र मोहम्मद रफीक निवासी छिछोरी थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ द्वारा वादी के घर में घुसकर उसकी लडकी के साथ दुष्कर्म करना तथा किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी देने के सम्बंध में थाना बिलरियागंज पर मु.अ.सं. 218/14 धारा 452/376/506 भादवि व 3(2)5 SC/ST ACT व 3/4 पाक्सो एक्ट पंजीकृत करते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार कर चालान किया गया था।
मानिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के क्रम में आज दिनांक 18.11.2022 को माननीय न्यायालय (विशेष पाक्सो) द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास व 100000/-(एक लाख रूपये) जुर्माना की सजा सुनाई गई।