आजमगढ़, वह नागरिक जो18 वर्ष की आयु पूर्ण कर रहा हो, उसके लिए ये विशेष खबर

प्रेस नोट

आजमगढ़ 03 दिसम्बर– अपर जिलाधिकारी प्रशासन/उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अनिल कुमार मिश्र ने सर्वसाधारण को सूचित किया है कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार अर्हता दिनांक 01 जनवरी 2023 के आधार पर जनपद की सभी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की एकीकृत निर्वाचक नामावली का आलेख्य प्रकाशन सम्बन्धित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा दिनांक 09 नवम्बर 2022 को कर दिया गया है। उक्त निर्वाचक नामावली दिनांक 09 नवम्बर 2022 से 08 दिसम्बर 2022 तक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (तहसील) कार्यालय में, मतदान केन्द्रों पर सम्बन्धित बीएलओ के पास एवं जिला निर्वाचन कार्यालय, आजमगढ़ में निःशुल्क निरीक्षण हेतु उपलब्ध रहेगी। उक्त पुनरीक्षण अवधि में दिनांक-04 दिसम्बर, 2022 (रविवार) को नियत विशेष अभियान की तिथि में सभी मतदान केन्द्रों पर पदाभिहित अधिकारियों के पास निर्वाचक नामावली एवं प्रयोग होने वाले प्रपत्र फार्म-6, फार्म-7 एवं फार्म-8 उपलब्ध रहेगी।

भारत निर्वाचन आयोग ने वर्ष भर में 04 अर्हता तिथियां दिनांक 01 जनवरी, 01 अप्रैल, 01 जुलाई एवं 01 अक्टूबर निर्धारित कर दी है। कोई भी नागरिक जो उक्त तिथियों में 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर रहा हो, प्रारूप-6 पर अपना आवेदन अग्रिम रूप से उक्त स्थलों पर नामित अधिकारियों को उपलब्ध करा सकता है।

अपर जिलाधिकारी प्रशासन/उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने जनपद के सभी जन सामान्य से अपील किया है कि उपरोक्त अवधि में विधानसभा निर्वाचक नामावली का निरीक्षण कर लें, यदि उनका नाम निर्वाचक नामावली में पंजीकृत नहीं है तो प्रारूप-6 पर अपना आवेदन भरें, यदि नामावली में पंजीकृत मतदाता की मृत्यु हो गयी है या स्थान परिवर्तन के कारण नाम हटाया जाना हो, तो प्रारूप-7 पर एवं यदि निर्वाचक नामावली की किसी प्रविष्टि में कोई संशोधन, डुप्लीकेट ईपिक, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की अन्दर अथवा निर्वाचन क्षेत्र के बाहर स्थान परिवर्तन कराना हो तो प्रारूप-8 पर अपना आवेदन उपरोक्त नियत स्थलों पर भरकर जमा कर दें। उक्त सभी फार्म, तहसील पदाभिहित स्थलों, बीएलओ के पास एवं अपर जिलाधिकारी प्रशासन/उप जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में निःशुल्क उपलब्ध है।

 

——-जि0सू0का0 आजमगढ़-03.12.2022——–

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