आजमगढ़ : खाद्य कारोबारियों की समस्याओं का अनुश्रवण कर सहायक आयुक्त (खाद्य) ने उनकी समस्याओं का निराकरण किया

प्रेस नोट

आजमगढ़ 20 दिसम्बर– सहायक आयुक्त (खाद्य) आजमगढ़ मण्डल, आजमगढ़ द्वारा आज श्री मारवाड़ी धर्मशाला पुरानी सब्जी चौक आजमगढ़ पर विभिन्न खाद्य कारोबारियों की समस्याओं का अनुश्रवण कर उनकी समस्याओं का निराकरण किया। उ0प्र0 शासन के निर्देशानुसार हर त्रैमासिक चक्र में खाद्य व्यवसाय से जुड़े विभिन्न प्रकार के व्यापारियों की समस्याओं का अनुश्रवण कर उसका निराकरण करना तथा आवश्यक हो तो उसको शासन को प्रेषित किया जाये।

इस अवसर पर व्यापारियों ने विभिन्न समस्याओं से सहायक आयुक्त (खाद्य) को अवगत कराया कि लाइसेंस का नवीनीकरण के लिए लाइसेंस की अवधि समाप्ति के 30 दिन पूर्व न करने पर प्रतिदिन रू0 100 की पेनल्टी को समाप्त किया जाय। इसके अतिरिक्त मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने व्यापारियों से अपील किया कि आप सभी लोग अपने कैश मेमो या टैक्स इनवॉइस पर FSSAI लाइसेंस नम्बर अनिवार्य रूप से अंकित करें। इसके अतिरिक्त यह सभी व्यापारियों से अपील किया गया कि आप सभी लोग नमूना संकलन के समय उस खाद्य पदार्थ को जहां से क्रय किया है, उसका बिल या कैश मेमो अवश्य प्रस्तुत करें, जिससे उसके विरुद्ध भी विधिक कार्यवाही कर उस अंतिम विक्रेता या उत्पादनकर्ता तक पहुंचा जा सके।

रेस्टोरेंट व्यवसाइयों ने नए विनियम में प्रति सर्विंग उससे प्राप्त ऊर्जा (कैलोरी) का अंकन अनिवार्य रूप से करने पर आपत्ति जताई और उसे हटवाने की मांग की तथा व्यापारियों द्वारा यह प्रशंसा कि गयी कि इस तरह की बैठक व्यापारियों के हित में हर माह किया जाना उपयोगी होगा।

उक्त बैठक में मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दीपक कुमार श्रीवास्तव, खाद्य सुरक्षा अधिकारीगण श्री आर0सी0 शुक्ल, श्री प्रेम चंद्र, श्री आर0बी0 चौहान, श्री संजय सिंह, श्री अंकित सिंह, मण्डलीय खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री साकिब खान व जनपद के प्रतिष्ठित व्यवसायी भी सम्मिलित हुए।

 

 

——-जि0सू0का0 आजमगढ़-20.12.2022——–

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