लाहौर: पाकिस्तान की भ्रष्टाचार रोधी एजेंसी ने पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के खिलाफ जवाबदेही अदालत में भ्रष्टाचार के दो और मामले दायर करने की मंजूरी दी है। राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (एनएबी) के महानिदेशक शहजाद सलीम की अध्यक्षता में शुक्रवार को यहां क्षेत्रीय बोर्ड की बैठक बुलाई गई। बोर्ड ने धन शोधन और आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामलों में 69 वर्षीय नवाज, उनके छोटे भाई शहबाज शरीफ, बेटी मरयम नवाज और 13 अन्यों के खिलाफ भ्रष्टाचार के अतिरिक्त मामलों पर चर्चा की।
इसी तरह बोर्ड ने 54 कनाल भूमि मामले में नवाज शरीफ, जियो मीडिया समूह के संस्थापक मीर शकीलुर रहमान तथा दो अन्यों के खिलाफ एक अन्य मामला दायर करने की भी मंजूरी दी। एनएबी-लाहौर ने जवाबदेही अदालत में दायर करने से पहले दोनों मामले अंतिम मंजूरी के लिए अपने अध्यक्ष न्यायाधीश (सेवानिवृत्त) जावेद इकबाल को भेज दिए हैं।
एक अधिकारी ने बताया कि एनएबी अध्यक्ष की मंजूरी के बाद शरीफ परिवार के सदस्यों के खिलाफ दोनों मामले अगले हफ्ते लाहौर की जवाबदेही अदालत में दायर किए जाएंगे। शरीफ परिवार पर सात अरब पाकिस्तानी रुपये की हेराफेरी का आरोप है। अधिकारी ने बताया कि इस मामले में नवाज, शहबाज और मरयम को मुख्य संदिग्ध घोषित किया गया है।’’ एनएबी संदिग्धों के खिलाफ अभियोजन पक्ष के 100 गवाहों को पेश करेगा।
भ्रष्टाचार के एक अन्य मामले में तीन बार प्रधानमंत्री रहे शरीफ पर 1986 में नियमों का उल्लंघन कर शकीलुर रहमान को लाहौर कनाल के पास भूमि आवंटित करने में अपने अधिकार का दुरुपयोग करने का आरोप है। शरीफ उस समय पंजाब के मुख्यमंत्री थे। रहमान 12 मार्च को गिरफ्तार किए जाने के बाद से ही न्यायिक हिरासत में हैं। अभी वह मेडिकल आधार पर अस्पताल में हैं।