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दिल्ली हाईकोर्ट ने एमसीडी की स्थायी समिति के छह सदस्यों के नए सिरे से चुनाव कराने के दिल्ली के मेयर शैली ओबेरॉय के फैसले को किया खारिज …..
सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट के जज जस्टिस पुरुषेंद्र कुमार कौरव ने कहा कि एक व्यक्ति के मतपत्र को खारिज करने का शैली ओबेरॉय का फैसला कानूनन गलत था…….
हाईकोर्ट ने शैली ओबेरॉय को 24 फरवरी को हुए मतदान के अनुसार चुनाव परिणाम घोषित करने का दिया आदेश……
कोर्ट ने कहा कि खारिज मतपत्र की…. की जानी चाहिए गिनती…..सुनवाई के दौरान दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि मेयर का फैसला बिना किसी अधिकार और शक्ति के लिया गया है……
शैली ओबेरॉय का फैसला बिना तथ्यों और अपने अधिकारो से परे जाकर लिया गया था…… उनका ये फैसला किसी ठोस तथ्यों पर आधारित नहीं था……
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बताते चलें की एमसीडी की स्थायी समिति के छह सदस्यों के नए सिरे से चुनाव कराने के दिल्ली के मेयर शैली ओबेरॉय के फैसले के खिलाफ भाजपा की काउंसिलर शिखा रॉय और कमलजीत शेखावत ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका की थी दाखिल ……
चुनाव के दौरान शैली ऑबेरॉय ने एक वोट को कर दिया था रद्द जिसे लेकर सदन में जमकर हुआ था हंगामा…….