आज़मगढ़ : हत्या के अभियुक्त को आजीवन कारावास व 20 हजार रूपये अर्थ दण्ड की सजा

प्रेस-विज्ञप्ति

थाना- मेंहनगर

हत्या के अभियुक्त को आजीवन कारावास व 20 हजार रूपये अर्थ दण्ड की सजा

➡ दिनांक-11.03.1998 को विपक्षी सुभाष यादव पुत्र रामरेखा यादव निवासी शिसवा हैदराबाद थाना मेंहनगर आजमगढ़ द्वारा रास्ते में नन्दलाल राम पुत्र श्याम केर राम को गाली गलौज, जान से मारने की नियत से अपने कट्टे से फायर कर दिया जिससे नन्दलाल की मृत्यु हो गयी थी।

➡जिसमें नामजद अभियुक्त सुभाष यादव के विरूद्ध थाना मेंहनगर पर मु0अ0सं0- 436 सन् 1998 अंतर्गत धारा 302/504/506 भादवि व 3(2)5 एससी/एसटी पंजीकृत किया गया था।

➡जिसमें अभियुक्त के विरूद्ध मा0 न्यायालय में चार्टशीट दाखिल की गयी।

➡जिसके क्रम में आज दिनांक- 30.06.2023 को मा0 न्यायालय विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी एक्ट), आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त सुभाष यादव पुत्र रामरेखा यादव निवासी शिसवा हैदराबाद थाना मेंहनगर आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए अभियुक्त उपरोक्त को आजीवन कारावास एवं 20 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।