.कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मोदी सरनेम मामले में गुजरात हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत…..
अदालत ने राहुल गांधी की 2 साल की सजा के खिलाफ दाखिल की गई पुनर्विचार याचिका को कर दिया खारिज यानी राहुल गांधी की संसद सदस्यता नहीं होगी बहाल और यह सजा रहेगी बरकरार
गुजरात हाई कोर्ट की जस्टिस हेमंत पृच्छक की बेंच ने इस मामले में सुनाया अपना फैसला …….
अदालत ने अपने फैसले में राहुल गांधी पर इस तरह के अन्य कई केस चलने का किया जिक्र और इसी के साथ निचली अदालत के फैसले को बताया सही …….
गौरतलब है की साल 2019 में चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर दिया था एक विवादित बयान ……
राहुल के इस बयान के खिलाफ ही गुजरात कोर्ट में पूर्णेश मोदी ने याचिका की थी दायर जिस पर चली थी लंबी सुनवाई…….
गुजरात हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि राहुल गांधी के खिलाफ करीब 10 क्रिमिनल केस पेंडिंग हैं मानहानि के इस केस के अलावा भी उन पर हुए हैं मुकदमे …….
वीर सावरकर के परपोते ने भी इस तरह का केस किया है दायर ……सजा से किसी तरह का नहीं होगा अन्याय ये सजा पूरी तरह से सही है……निचली अदालत के फैसले में दखल देने की नहीं दिखती है कोई जरूरत …….