थाना महराजगंज
अभियुक्त संतविजय यादव द्वारा अपराध जगत से अर्जित धन से क्रय 01 मोटरसाईकिल (कीमत लगभग 55,200/- रूपये) को अन्तर्गत धारा 14(1) उ.प्र. गैंगे0 एक्ट के तहत कुर्क
थाना महराजगंज पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 402/22 धारा 3(1) यूपी गैंगेस्टर एक्ट से सम्बन्धित *अभियुक्त अभियुक्त संतविजय यादव पुत्र रामजीत यादव निवासी अराजी अमानीथाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़ द्वारा अपने गैंग के सदस्यों के साथ मिलकर वर्ष 2012 से हत्या, दुष्कर्म व अन्य अपराध में संलिप्त है। अभियुक्त के विरूद्ध कुल 07 मुकदमें दर्ज है। अभियुक्त द्वारा अपराध कारित कर अवैध रूप से अर्जित धनराशि से एक मोटरसाइकिल बजाज पल्सर क्रय किया गया । जिसका मूल्य रूपये 55,200/- रूपये निर्धारित किया गया है।
➡ उपरोक्त मोटरसाइकिल का मूल्य 55,200/- रुपये को अन्तर्गत धारा 14(1) उ.प्र. गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम-1986 के तहत दिनांक 27.04.2023 को जिला मजिस्ट्रेट आजमगढ़ श्री विशाल भारद्वाज के द्वारा कुर्की का आदेश प्राप्त कर आज दिनांक 14.09.2023 को उक्त सम्पति को थाना प्रभारी महराजगंज संजय कुमार सिंह मय पुलिस बल द्वारा नियमानुसार कुर्क किया गया।