आजमगढ़ : साम्प्रादायिक सौहार्द बिगाड़ने वाले अभियुक्त के विरूद्ध रा0सु0का0 (NSA) की कार्यवाही

थाना- निजामाबाद
लोक व्यवस्था को छिन्न-भिन्न कर साम्प्रादायिक सौहार्द बिगाड़ने वाले अभियुक्त के विरूद्ध रा0सु0का0 (NSA) की कार्यवाही
श्रावण मास व मोहर्रम त्यौहार के दौरान दिनांक- 22.07.2023 को रात्रि 21.00 बजे अमित सोनकर अपने अन्य साथियों के साथ दुकान बन्द करके अपने घर जा रहा था कि साम्प्रदायिक सौहार्द भंग करने के उद्देश्य से अभियुक्त मो0 शाहआलम उर्फ शहबाज पुत्र हारुन निवासी मोहल्ला तिग्गीपुर थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ अपने अन्य साथीयों के साथ तिग्गीपुर इमाम बाडा के पास अमित सोनकर व उसके साथियों को योजनाबद्ध तरीके से गाड़ाबन्दी करके जान से मारने की नियत से जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुये लाठी डंण्डा व पंच से हमला कर बुरी तरह से घायल कर दिये जिससे त्यौहार के मध्य दो समुदायों के बीच तनाव व्याप्त हो गया था तथा कानून व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो गयी थी जिसे सामान्य करने के लिये कस्बा निजामाबाद में लगातार 15 दिनों तक भारी संख्या में अतिरिक्त पुलिस बलो का व्यवस्थापन करना पड़ा। उक्त घटना के सम्बन्ध में घायल अमित सोनकर के पिता के प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना निजामाबाद पर मु0अ0स0- 327/23 धारा-307,323,352,504,34 भादवि व 3(1)द, 3(1)ध,3(2)V एस0सी0/एस0टी0 एक्ट बनाम शाह आलम उर्फ शहबाज समेत 07 नामजद तथा 15-20 व्यक्ति अज्ञात के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था।
अभियुक्त मो0 शाहआलम उर्फ शहबाज पुत्र हारुन निवासी मोहल्ला तिग्गीपुर थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ को लेकर आस पास के लोगों मे इस प्रकार भय ब्याप्त है कि लोग इसके विरुद्ध शिकायत करने से डरते है जिस कारण अभियुक्त के जमानत पर छूटने पर शांति व्यवस्था पर दुष्प्रभाव पड़ने की पूर्ण संभावना के मद्देनजर थानाध्यक्ष थाना निजामाबाद की रिपोर्ट पर पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ के पत्र के आधार पर दिनांक- 15.09.2023 को जिलाधिकारी आजमगढ़ द्वारा अभियुक्त मो0 शाहआलम उर्फ शहबाज पुत्र हारुन निवासी तिग्गीपुर थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ के विरुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा 3 (2) के तहत निरूद्धीकरण की कार्यवाही की गई ।