प्रेस-विज्ञप्ति
थाना- अहरौला
आज दिनांक- 16.09.2023 को मा0 न्यायालय आजमगढ़ द्वारा थाना अहरौला पर पंजीकृत मु0अ0सं0-83/1989 धारा 25 आर्म्स एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त सूर्यनाथ सिंह को दोषसिद्ध पाते हुए अभियुक्त को जेल में बितायी गयी अवधि एवं 1500/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।