आजमगढ़ : ऑनलाईन पोर्टल पर कृषि यंत्र पाने के लिए ऐसे कराएं रजिस्ट्रेशन, जानिये कैसे

प्रेस नोट
आजमगढ़ 20 नवम्बर– उप कृषि निदेशक श्री मुकेश कुमार ने बताया है कि प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर मैकेनाईजेशन फार इन-सीटू मैनेजमेन्ट ऑफ क्रॉप रेजीड्यू योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में जनपद में विभिन्न कृषि यंत्रों में प्राप्त लक्ष्यों के सापेक्ष शत-प्रतिशत पूर्ति हेतु कृषि निदेशक उ0प्र0 द्वारा दिये गए निर्देशो के अनुसार निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष कृषि यंत्रों को अपने आवश्यकतानुसार माँग/चयन किये जाने का विकल्प ऑनलाईन पोर्टल (www.upagriculture.com) पर दिनांक- 20 नवम्बर 2023 से 04 दिसम्बर 2023 रात्रि 12.00 बजे तक उपलब्ध है। जनपद के विभागयी पोर्टल पर पंजीकृत कृषक, पंजीकृत कृषक सहकारी समिति, सेल्फ हेल्फ ग्रुफ (SHGs) जो कि राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (SRLM) एवं ग्राम पंचायत तथा कृषक उत्पादक संघ (एफ0पी0ओ0) अपनी आवश्यकतानुसार निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप उपलब्ध कृषि यंत्रों माँग कर सकते हैं।
उन्होने बताया कि कृषि यंत्र एवं फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना के लिये टोकन निर्गत किये जाने हेतु विभागीय पोर्टल पर पूर्व से उपलब्ध मोबाईल नम्बर पर ओ0टी0पी0 प्राप्त करने का विकल्प होगा। यदि पोर्टल पर उपलब्ध मोबाईल नम्बर बन्द होगा तो लाभार्थी के नये मोबाईल नम्बर पर ओ0टी0पी0 प्राप्त कर आगे की प्रक्रिया पूर्ण कर सकता है। आवेदन के समय ही कृषक को यन्त्रवार निर्धारित जमानत धनराशि आनलाईन जमा करनी होगी लक्ष्य अवशेष न रहने पर एवं ई-लॉटरी में चयनित न होने वाले सम्बन्धित कृषको को जमानत धनराशि वापस कर दी जायेगी।कृषकों द्वारा निर्धारित समयावधि में विभागयी पोर्टल पर लक्ष्य से अधिक आवेदन प्राप्त होने की दशा में जनपद स्तर पर जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय कार्यकारी समिति के समक्ष विभागयी पोर्टल पर ई-लॉटरी के माध्यम से ब्लॉकवार लक्ष्यो के सापेक्ष लाभार्थी का चयन किया जायेगा तथा ई-लॉटरी हेतु स्थल, तिथि तथा समय की जानकारी आवेदकों को समाचार पत्र के माध्यम से अवगत करा दी जायेगा।
उन्होने बताया कि रू0-100000.00 से अधिक अनुदान वाले कृषि यंत्रों के लिये रू0-5000.00 तथा रू0- 01 लाख से कम अनुदान वाले कृषि यंत्रों के लिये रू0-2500.00 जमानत धनराषि देय होगी, ट्रैक्टर माउण्टेड स्प्रेयर एवं रू0-10000.00 तक अनुदान वाले कृषि यंत्रों के लिये शून्य जमानत धनराशि होगा। टोकन जनरेट होने के उपरान्त पोर्टल पर शो कर रहे बैंक खाते में धनराशि जमा किया जायेगा एवं बैंक को जमा की गयी धनराशि के चलान की छायाप्रति कार्यालय में जमा किया जायेगा। प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर मैकेनाईजेशन फार इन-सीटू मैनेजमेन्ट ऑफ क्रॉप रेजीड्यू योजनान्तर्गत सुपर स्ट्रा मैनेजमेनट सिस्टम-5, हैप्पी सीडर-5, सुपर सीडर-25, पैडी स्ट्रा चापर-5, थ्रेडर-3, मल्चर-5, श्रव मास्टर-3, रिवरसिवल एम0बी0प्लाऊ-25, रोटरी स्लेशर -03, जिरोटिल सीड ड्रील-25, बेलिंग मशीन-05, स्ट्रा रेक-05, रीपर सेल्फ प्रोपेल्ड-8, रीपर कम्बाइन्डर-8 के लक्ष्य प्राप्त हैं। कृषक द्वारा क्रयित कृषि यंत्र भारत सरकार के एफ0एम0टी0टी0आई0 (FMTTI) एवं अन्य केन्द्रीय संस्थान जो भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो तथा upyantratracking.in पोर्टल पर रजिस्टर्ड निर्माता कम्पनियों, डिस्ट्रब्यूटर एवं डीलर से ही यन्त्र का क्रय किया जाये के अतिरिक्त अन्य किसी से क्रय किये गये कृषि यन्त्रो पर अनुदान देय नही होगा। योजना की निर्धारित लक्ष्य की सीमा तक ‘‘पहल आओ-पहले पाओ’’ के सिद्धान्त पर यंत्रों तथा उपकरणों का वितरण कराया जायेगा।

——-जि0सू0का0 आजमगढ़-20.11.2023——–