आजमगढ़ : बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजनान्तर्गत आज वन स्टॉप सेंटर आजमगढ़ में दहेज प्रतिषेध दिवस पर कार्यक्रम किया गया

प्रेस नोट
आजमगढ़ 26 नवम्बर– जिलाधिकारी के मार्ग निर्देशन में जिला प्रोबेशन अधिकारी श्री हेमन्त सिंह के निर्देश पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजनान्तर्गत आज वन स्टॉप सेंटर आजमगढ़ में दहेज प्रतिषेध दिवस पर कार्यक्रम किया गया।
इस अवसर पर दहेज प्रथा एवं विभागीय योजनाओं के बारे में जानकारी दी गयी। दहेज निषेध अधिनियम, 1961 के अनुसार दहेज लेने, देने या इसके लेन-देन में सहयोग करने पर 5 वर्ष की कैद और 15,000 रुपए के जुर्माने का प्रावधान है।
जिला समन्वय श्रीमती अन्नू सिंह ने स्पॉन्सरशिप योजना के बारे में विस्तार से बताया। इस योजना के अन्तर्गत अधिकतम 18 वर्ष आयु तक के बच्चों को 4 हजार रू0 प्रतिमाह की आर्थिक सहायता दी जाती है। योजना के पात्रता के अन्तर्गत ऐसे बच्चे जिनके पिता की मृत्यु हो गयी हो, मॉ तलाकशुदा या परिवार से परितक्य हो, ऐसे बच्चे जिनके माता-पिता या उनमें से कोई एक गम्भीर/ जानलेवा बीमारी से ग्रसित हों, ऐसे बच्चे जो बेघर हैं, निराश्रित हैं, या विस्थापित परिवार के साथ रह रहे हैं, ऐसे बच्चे जो दिव्यांग हों, लापता या घर से भागे हुए हों, आदि को लाभान्वित किया जायेगा।
इस योजना हेतु आवेदन पत्र जिला बाल संरक्षण इकाई/जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय आजमगढ़ में जमा करें। अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट http://mahilakalyan.up.nic.in पर लॉगिन कर या जिला प्रोबेशन कार्यालय आजमगढ़ में किसी भी कार्यदिवस में सम्पर्क कर सकते हैं।
इस अवसर पर केंद्र प्रबंधक श्रीमती सरिता पाल, केस वर्कर श्री मती ममता यादव, पैरामेडिकल स्टाफ नर्स श्री मती रीना यादव, रीना सिंह एवं रोजा संस्थान एवं जन विकास संस्थान के प्रतिनिधि/ सदस्य उपस्थित रहे।

——-जि0सू0का0 आजमगढ़-26.11.2023——–