लखनऊ:राजस्व न्यायालय से पारित सभी आदेश होंगे क्यू आर कोडेड

 

न्यूज ऑफ़ इण्डिया (एजेन्सी)

लखनऊ: दिनांक: 22 दिसम्बर, 2023

प्रदेश में लम्बित राजस्व वादों के त्वरित व गुणवत्तापरक निस्तारण सुनिश्चित किये जाने हेतु माननीय मुख्यमंत्री द्वारा दिनांक 16.09.2023 को दिये गये निर्देश के क्रम में मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश व अध्यक्ष, राजस्व परिषद के स्तर से नियमित गहन समीक्षा के फलस्वरूप राजस्व वादों के निस्तारण में तेजी आई है।
अध्यक्ष, राजस्व परिषद हेमन्त राव ने बताया कि 15 सितम्बर, 2022 के पूर्व प्रदेश स्तर पर लगभग 21 लाख वाद लम्बित थे एवं दिनांक 15.09.2022 से 15.09.2023 के मध्य लगभग 26 लाख वाद योजित हुए। इन विचाराधीन 47 लाख वादों में से पूरे वर्ष में 28 लाख वादो का निस्तारण किया गया।
श्री राव ने बताया कि समस्त लंबित 26 लाख राजस्व वादों में से विगत 3 माह में कुल 13 लाख वादों का निस्तारण सुनिश्चित किया गया जो विगत वर्ष के 3 माह के औसत निस्तारण का लगभग 200 प्रतिशत है।
15 सितम्बर, 2022 से 15 सितम्बर, 2023 के मध्य दायर वादों के सापेक्ष पूरे वर्ष का निस्तारण 104 प्रतिशत रहा जबकि विगत 03 माह में दायर वादों के सापेक्ष 3 माह की अवधि का निस्तारण 196 प्रतिशत रहा।
15.09.2022 से 15.09.2023 तक 1 वर्ष में धारा-34 (नामान्तरण) के कुल 19 लाख वादों का निस्तारण किया गया जबकि विगत 3 माह में 8 लाख वादों का निस्तारण किया गया जो कि विगत वर्ष के 3 माह के औसत निस्तारण के सापेक्ष लगभग 3 लाख अधिक है।
उन्होंने बताया कि 15.09.2022 से 15.09.2023 तक 1 वर्ष में धारा-24/41 (पैमाइश) के लगभग 02 लाख वादों के सापेक्ष 83 हजार वादों का निस्तारण किया गया जबकि विगत 03 माह में 90 हजार वादों का निस्तारण किया गया जो कि विगत वर्ष के 3 माह के औसत निस्तारण का 400 प्रतिशत है।
दिनांक 15.09.2022 से 15.09.2023 तक 1 वर्ष में धारा-116 (कुर्रा बंटवारा) के लगभग 03 लाख वादों के सापेक्ष लगभग 81 हजार वादों का निस्तारण किया गया जबकि विगत 03 माह में 01 लाख से अधिक वादों का निस्तारण किया गया जो कि विगत वर्ष के 3 माह के औसत निस्तारण का लगभग 500 प्रतिशत है।
सचिव, राजस्व परिषद मनीषा त्रिघाटिया ने बताया कि दिनाक 15.09.2022 से 15.09.2023 तक 1 वर्ष में धारा-80 (कृषक से अकृषक घोषणा) के लगभग 49 हजार वादों के सापेक्ष 41 हजार वादों का निस्तारण किया गया जबकि विगत 03 माह में 28 हजार वादों का निस्तारण किया गया जो कि विगत वर्ष के 3 माह के औसत निस्तारण का लगभग 270 प्रतिशत है।
उन्होंने बताया कि प्रदेश में निवेश एवं औद्योगिकरण को प्रोत्साहित करने के लिए राजस्व संहिता की धारा 80 के तहत कृषक भूमि को अकृषिक घोषित किये जाने के लिए आवेदन की प्रक्रिया को पूर्णतः आनलाइन कर दिया गया है। त्वरित निस्तारण हेतु 45 कार्य दिवस की समय सीमा निर्धारित की गयी है।
आर०सी०सी०एम०एस० पोर्टल पर राजस्व न्यायालयों के द्वारा क्यूआर कोडेड आदेश जारी किये जाने की व्यवस्था 19 दिसम्बर, 2023 से लागू कर दी गयी है। इससे आदेशों की शुचिता एवं विश्वसनीयता सुनिश्चित हो सकेगी एवं क्यू आर कोड स्कैन कर पूरा आदेश देखा जा सकेगा।