रांची। रांची की पोक्सो की विशेष अदालत ने गुरुवार को साढ़े 3 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के दोषी गौस नगर गढ़ा टोली निवासी शकील अहमद को 20 साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही अलग-अलग धाराओं में 40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा होगी। अदालत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सजा सुनाई। आरोपी अभी होटवार जेल में बंद है। सजा सुनाते समय उसे भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत में पेश किया गया। बच्ची के पिता ने सदर थाना में आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी थी। घटना के बाद 4 मार्च 2019 को आरोपित को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था।
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