बलिया : OPERATION CONVICTION” के अन्तर्गत पाक्सो एक्ट के मामले में मा0 न्यायालय द्वारा दोषी करार देते हुए 01 नफर अभियुक्त को 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 50,000/- रू0 अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

प्रेस नोट जनपद बलिया
दिनांक-21.02.2024

श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उ0प्र0, लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे अभियान “OPERATION CONVICTION” के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक बलिया श्री देव रंजन वर्मा के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन शाखा के प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप धारा 363,366,376 भा.द.वि व धारा 5 J(2)/6 पाक्सो एक्ट के मामले में मा0 न्यायालय द्वारा दोषी करार देते हुए 01 नफर अभियुक्त को 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 50,000/- रू0 अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

दिनांक 21.02.2024 को बलिया पुलिस के मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन शाखा के प्रभावी पैरवी से थाना बासडीह रोड पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 1152/2017 धारा 363,366,376 भा.द.वि व धारा 5J(2)/6 पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित प्रकरण में आरोपित 01 नफर अभियुक्त सोनु गुप्ता पुत्र दीनानाथ गुप्ता निवासी सरया थाना बांसडीह रोड जनपद बलिया को मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष सं0-08 /विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) जनपद बलिया द्वारा-

धारा 6 पाक्सो एक्ट में दोषसिद्ध पाते हुये अभियुक्त को 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 20,000/- रू0 अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड न अदा करने पर अभियुक्त को 06 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा ।

धारा 363 भा.द.वि में दोषसिद्ध पाते हुये अभियुक्त को 05 वर्ष के सश्रम कारावास व 10,000/- रू0 अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड न अदा करने पर अभियुक्त को 03 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा ।

धारा 366 भा.द.वि में दोषसिद्ध पाते हुये अभियुक्त को 07 वर्ष के सश्रम कारावास व 20,000/- रू0 अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड न अदा करने पर अभियुक्त को 06 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा ।