आजमगढ़ : रमेश उर्फ पप्पू राजभर पुत्र तिलकू निवासी अकमपुर को पूर्व में जेल में बितायी गयी अवधि एवं 05 हजार रूपयें के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया है।
प्रेस- विज्ञप्ति
थाना- अहरौला
आज दिनांक- 27.02.2024 को मा0 न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट नं0- 11 आजगमढ़ द्वारा थाना अहरौला पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 40/1995 धारा 457/511 एवं धारा 380/511 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त रमेश उर्फ पप्पू राजभर पुत्र तिलकू निवासी अकमपुर थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ को दोष सिद्ध पाते हुए अभियुक्त उपरोक्त को पूर्व में जेल में बितायी गयी अवधि एवं 05 हजार रूपयें के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया है।
रमेश उर्फ पप्पू राजभर पुत्र तिलकू निवासी अकमपुर को पूर्व में जेल में बितायी गयी अवधि एवं 05 हजार रूपयें के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया है।





