30 जून तक बढ़ा लॉकडाउन….कहां क्या पाबंदी और किसको मिली कितनी छूट, जानिए सब कुछ

कोरोना वायरस से निपटने के लिए देश में एक बार फिर से लॉकडाउन लगाया गया है, हालांकि इस बार लॉकडाउन को अनलॉक-1 नाम दिया गया है। यानि कि सरकार अब चरणबद्ध तरीके से धीरे-धीरे देश को खोलने की तैयारी में है। कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन 1 जून से 30 जीन तक रहेगा। गृह मंत्रालय ने अपनी नई गाइडलाइंस में कहा कि 8 जून से आतिथ्य सत्कार (हॉस्पिटैलिटी) सेवाओं, होटलों और शॉपिंग मॉल को चरणबद्ध तरीके से खोलने की अनुमति होगी।

कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन
नए दिशा-निर्देश में कहा गया कि कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन 30 जून तक जारी रहेगा। केन्द्र सरकार ने कंटेनमेंट जोन की परिभाषा तय करने और स्थान विशेष को कंटेनमेंट जोन में घोषित करने के लिए राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को और अधिकार दिए हैं। राजधानी दिल्ली में फिलहाल 102 कंटेनमेंट जोन में हैं। हहालांकि साथ ही सरकार ने साफ कर दिया है कि कंटेनमेंट जोन में सिर्फ जरूरी सेवाओं की ही इजाजत होगी। इस बात का खास ध्यान रखा जाएगा कि कंटेनमेंट जोन में लोगों का मूवमेंट न हो। कंटेनमेंट जोन में कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, घर-घर का सर्विलांस होगा।

मंत्रालयों, विभागों को निर्देश
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से कहा है कि वह अन्य मंत्रालयों, विभागों और संबंधित लोगों तथा प्राधिकरणों के साथ सलाह करके इन क्षेत्रों को खोलने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया तय करें ताकि सोशल डिस्टेंसिंग (दो गज की दूरी) के नियम का पालन हो सके और कोरोना का प्रसार रूके।

3 चरणों में खुलेगा लॉकडाउन

  1. सरकार ने लॉकडाउन से अनलॉक की तरफ बढ़ने के लिए तीन चरण रखे हैं। लॉकडाउन के बाद देश को पहले चरणबद्ध तरीके से खोलने की दिशा में कदम बढ़ाते हुए केन्द्र ने कहा कि सार्वजनिक धार्मिक स्थलों, होटलों, रेस्तरां, शॉपिंग मॉल और अन्य आतिथ्य सत्कार सेवाएं भी आठ जून से शुरू हो जाएंगी।
  2. दूसरे चरण में स्कूलों और कॉलेजों सहित शिक्षण संस्थानों को राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों की सलाह से जुलाई में खोलने का फैसला लिया जाएगा और इस बीच ये संस्थान के स्तर पर बच्चों के माता-पिता तथा अन्य संबंधित पक्षों के साथ इस विषय पर चर्चा करेंगे। दिशा-निर्देश में कहा गया कि फीडबैक के आधार पर इन संस्थाओं को जुलाई 2020 में खोलने का फैसला लिया जाएगा।’’ साथ ही कहा गया है कि स्वास्थ्य मंत्रालय इन संस्थानों के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार करेगा।
  3. तीसरे चरण में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें, मेट्रो रेल, सिनेमा हॉल, जिम, स्वीमिंग पुल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, बार और ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल जैसी जगहें आदि को खोलने पर विचार होगा। फिलहाल अगले आदेश तक यह सब बंद रहेंगे।

नई गाइडलाइंस में यह भी

  • आदेश में कहा गया है कि सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, संस्कृति और धार्मिक सहित अन्य बड़े आयोजन भी बंद रहेंगे। उसमें कहा गया है कि इनके संबंध में फैसला परिस्थिति का आकलन करने के बाद तीसरे चरण में लिया जाएगा।
  • राज्य के अंदर और अंतर्राष्ट्रीय आवाजाही पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा, लोगों को या माल ढुलाई वाहनों को ऐसी यात्राओं के लिए किसी विशेष पास की आवश्यकता नहीं होगी।
  • यात्री ट्रेनों और प्रवासी कामगारों को उनके राज्य ले जाने के लिए चल रही ‘श्रमिक स्पेशल’ ट्रेनों का संचालन, घरेलू हवाई यात्रा और विदेश में फंसे भारतीयों की वापसी एसओपी के अनुरूप जारी रहेग

कहीं भी आ-जा सकेंगे लोग
सरकार ने एक से दूसरे राज्य में जाने का प्रतिबंध पूरी तरह से हटा लिया है। लोग अब राज्य में भी एक जिले से दूसरे जिले में जा सकेंगे लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। इतना ही नहीं इस बार कहीं आने जाने से पहले किसी की कोई इजाजत लेने की जरूरत नहीं होगी न ही किसी से पास लेना होगा। हालांकि, राज्यों को अगर लगता है तो वह पाबंदियां लगा सकते हैं, जिसकी जानकारी वह पहले से ही दे देंगे।

नाइट कर्फ्यू रहेगा जारी
जारी दिशा-निर्देशों में कर्फ्यू के वक्त में भी ढील दी गई है और इसका समय बदल कर रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर दिया गया है। इस दौरान आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों के अलावा देशभर में अन्य लोगों के बाहर निकलने पर पाबंदी होगी। पहले यह समय सीमा शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक थी।

जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलें बुजुर्ग-बच्चे
मंत्रालय ने सलाह दी है कि 65 साल से ज्यादा आयु वाले, अन्य गंभीर बीमारियों से ग्रस्त व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं और 10 साल से कम आयु के बच्चे घर पर रहें और सिर्फ आवश्यक कार्यों या स्वास्थ्य कारणों से ही बाहर निकलें। नए दिशा निर्देशों में घर से काम की वकालत की गई है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना संकट के चलते 25 मार्च से 21 दिन के लिए लॉकडाउन की घोषणा की थी। फिर उसे बढ़ाकर 3 मई, 17 मई और फिर 31 मई तक किया गया। अब लॉकडाउन को सिर्फ  कंटेनमेंट जोन में 30 जून तक के लिए बढ़ाया गया है।