“ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 04 अभियुक्तों को मा0 न्यायालय द्वारा दोषी करार देते हुए 02 वर्ष के कारावास की सजा एवं अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
थाना मेंहनगरः 04 आरोपी अभियुक्तों को 02-02 वर्ष के कारावास व 4500/- रूपये जुर्माना
दिनांक-04.05.2003 को वादी मुकदमा रामजीत चौहान पुत्र टिल्लू चौहान निवासी गोपालपुर थाना मेंहनगर आजमगढ़ के लिखित तहरीर पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 112/2003 धारा 307/352/427/504/506 भादवि बनाम 1. हीरालाल पुत्र स्व0 रामलाल, 2- रामनरायन पुत्र सून्ना, 3- राम अवध पुत्र रामजीत उर्फ जीता, 4- हवलदार पुत्र रामधीन साकिनान गोपालपुर, थाना मेंहनगर, आजमगढ़ पंजीकृत किया गया था।
उपरोक्त अभियोग में अभियुक्तों को गिरफ्तार कर आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया।
जिसके क्रम में आज दिनांक- 31.03.2024 को मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त 1. हीरालाल पुत्र स्व0 रामलाल, 2- रामनरायन पुत्र सून्ना, 3- राम अवध पुत्र रामजीत उर्फ जीता, 4- हवलदार पुत्र रामधीन साकिनान गोपालपुर, थाना मेंहनगर, आजमगढ़ को धारा 307/506 भादवि में दोष मुक्त तथा धारा 427/504 भादवि में दोषसिद्ध पाते हुए प्रत्येक अभियुक्त को 02-02 वर्ष के कारावास एवं 4500 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।