आजमगढ़ : जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 को निष्पक्ष, शांतिपूर्ण एवं निर्विघ्न संपन्न कराने के दृष्टिगत राजनैतिक दल के प्रतिनिधियों एवं अधिकारियों के साथ बैठक की गई
आजमगढ़ 27 अप्रैल– जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी श्री विशाल भारद्वाज की अध्यक्षता में आज कलेक्ट्रेट सभागार में लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 को निष्पक्ष, शांतिपूर्ण एवं निर्विघ्न संपन्न कराने के दृष्टिगत राजनैतिक दल के प्रतिनिधियों एवं अधिकारियों के साथ बैठक की गई। जिलाधिकारी ने कहा कि राजनैतिक दल को नामांकन प्रक्रिया के संबंध में सभी आवश्यक जानकारी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि निर्वाचन से संबंधित अनुमति समय से ले लिया जाए। उन्होंने कहा कि आदर्श आचार संहिता का अनुपालन प्रत्येक दशा में सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि नामांकन के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित संख्या में ही प्रत्याशी नामांकन के लिए आएं। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन अवश्य किया जाए। उन्होंने कहा कि राजनैतिक दल के प्रतिनिधियों की जानकारी/जिज्ञासा हेतु प्रशासन सदैव उपलब्ध है।
जिलाधिकारी ने कहा कि लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2024 के अन्तर्गत निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी की आयु 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। यदि उम्मीदवार किसी अन्य निर्वाचन क्षेत्र से नामांकन पत्र दाखिल करता है तो उसे अपने विधान सभा क्षेत्र की निर्वाचक नामावली से अपने नाम की प्रमाणित प्रतिलिपि नामांकन पत्रों की जांच से पूर्व रिटर्निंग आफिसर के पास प्रस्तुत करनी होगी। मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय/राज्यीय राजनैतिक दलों के अभ्यर्थी को नाम निर्देशन पत्र हेतु एक प्रस्तावक तथा शेष अमान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों एवं निर्दलीय अभ्यर्थियों हेतु 10 प्रस्तावक होने चाहिए। प्रस्तावक का उसी लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में समाविष्ट विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित होना चाहिए जिस लोक सभा क्षेत्र से प्रत्याशी द्वारा निर्वाचन लड़ने हेतु नामांकन पत्र भरा जा रहा है। लोक सभा सामान्य निर्वाचन लड़ने हेतु सामान्य जाति के अभ्यर्थियों हेतु जमानत की धनराशि अंकन रू० 25,000 है, जबकि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए अंकन रू0 12500 निर्धारित है। निर्वाचन लड़ने वाला अभ्यर्थी अंकन रू0 95,00,000 तक व्यय कर सकता है। मतपत्र के प्रयोगार्थ अभ्यर्थी को निम्न के अनुसार अपने 06 फोटो संलग्न करने है, जिसमें अभ्यर्थियों से (नामांकन की तारीख से 3 महीने की पूर्ववर्ती अवधि के दौरान लिया गया) अपनी नवीनतम फोटो प्रस्तुत किये जाने की अपेक्षा की जाती है। फोटो व्हाइट/ऑफ व्हाइट बैकग्राउंड में स्टैम्प आकार 2 सेमी.x2.5 सेमी. (चौड़ी 2 सेमी. तथा लम्बाई 2.5 सेमी.) का होना चाहिए, जिसमें पूरा चेहरा सीधे कैमरे की तरफ होनी चाहिए और चेहरे की सरल अभिव्यक्ति हो तथा आंखें खुली होनी चाहिए। फोटो अभ्यर्थी की सुविधा अनुसार रंगीन अथवा ब्लैक एंड व्हाइट हो सकता है। फोटो साधारण वस्त्र में होना चाहिए। वर्दी में फोटो, टोपी/हैट एवं काले रंग के चश्मे में फोटो अनुमन्य नहीं है।
उन्होने कहा कि नोड्यूज प्रमाण-पत्र (सरकारी आवास, बिजली, पानी, टेलीफोन आदि) से सम्बन्धित शपथ-पत्र। उम्मीदवार 04 नामांकन पत्र दाखिल कर सकता है, किन्तु उसके जमानत राशि प्रथम नामांकन पत्र के साथ जमा करनी होगी, अन्य नामांकन पत्रों के लिए प्रथम नामांकन पत्र में रसीद/चालान द्वारा जमा धनराशि संलग्न किये जाने का उल्लेख कर दिया जाए। प्रारूप-26 (शपथ-पत्र) रिटर्निंग आफिसर के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाला शपथ-पत्र। सभी कॉलम भरा जाना अनिवार्य है, यदि कोई सूचना न हो तो भी “शून्य“ या “लागू नहीं“ भरा जाना है। मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय/राज्यीय राजनैतिक दलों के अभ्यर्थी को पार्टी के अध्यक्ष द्वारा स्याही से हस्ताक्षरित फार्म ए एवं बी प्रस्तुत करना है। निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी को नामांकन से एक दिन पूर्व निर्वाचन संबंधी व्यय हेतु पृथक बैंक खाता खोलकर नामांकन के समय लिखित रूप से रिटर्निंग आफिसर को सूचित करना है। उम्मीदवार के साथ केवल 05 व्यक्ति ही (उम्मीदवार सहित) नामांकन स्थल पर आयेंगे। इसके अतिरिक्त किसी को आने की अनुमति नहीं दी जायेगी। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को जाति प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। नामांकन के समय प्रत्याशी के साथ सक्षम स्तर से प्राप्त अनुमति के आधार पर केवल 03 वाहन ही अनुमन्य है, जो नामांकन स्थल से 100 मीटर की दूरी (आउअर कार्डेन) तक ही आ सकेंगे। अभ्यर्थिता प्रस्तुत करने के उपरान्त प्रत्याशियों को विभिन्न प्रकार की अनुमति सम्बन्धित सहायक रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा जारी की जायेगी।
अपर पुलिस अधीक्षक ने नामांकन के दौरान जारी की गई रूट डायवर्जन की जानकारी से सभी को अवगत कराया।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी श्री परीक्षित खटाना, अपर जिलाधिकारी प्रशासन श्री राहुल विश्वकर्मा, मुख्य राजस्व अधिकारी श्री विनय कुमार गुप्ता, अपर पुलिस अधीक्षक शहरी/ग्रामीण एवं राजनैतिक दल के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।