आजमगढ़ :ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 01 अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा दोषी करार देते हुए 03 वर्ष के कारावास की सजा एवं 4500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

[8:10 PM, 5/18/2024] Ashok Verma 9415207728: ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 01 अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा दोषी करार देते हुए 03 वर्ष के कारावास की सजा एवं 4500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
थाना- बरदहः छेड़खानी के आरोपी अभियुक्त को 03 वर्ष के कारावास की सजा व 4500 रुपये का जुर्माना
➡ दिनांक- 17.11.2015 को वादी मुकदमा थाना बरदह आजमगढ़ ने थाना स्थानीय लिखित तहरीर दी कि विपक्षी प्रवीण प्रजापति पुत्र जगई नि0 भूलनडीह थाना बरदह जनपद आजमगढ़ द्वारा वादी की नाबालिक पुत्री के साथ सोते समय छेड़खानी किया गया।
➡ उपरोक्त नामजद अभियुक्त के विरूद्ध थाना बरदह पर मु0अ0सं0- 448/2015 धारा 323, 504, 506, 354 भादवि व 7/8 पाक्सो एक्ट व 3(1) xi SC/ST पंजीकृत किया गया था।
➡ बाद विवेचना गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय दाखिल किया गया।
➡ मुकदमा उपरोक्त में 10 गवाह परीक्षित हुए है।
➡ दिनांक- 18.05.2024 को विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त प्रवीण प्रजापति पुत्र जगई नि0 भूलनडीह थाना बरदह जनपद आजमगढ़ को दोष सिद्ध पाते हुये अभियुक्त उपरोक्त को 03 वर्ष के कारावास की सजा व 4500 रुपये के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया हैं।
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