आजमगढ़ : ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत आजीवन कारावास की सजा एवं अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

“ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 04 अभियुक्तों को मा0 न्यायालय द्वारा दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा एवं अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

थाना मुबारकपुर: हत्या के 04 आरोपी अभियुक्तों को आजीवन कारावास व 20 हजार रूपये जुर्माना
➡ दिनांक- 10.09.2014 को वादिनी मुकदमा ने थाना मुबारकपुर पर लिखित तहरीर दी थी कि विपक्षी 1.श्रीराम पुत्र चन्नर, 2.बृजभूषण पुत्र कल्पनाथ, 3. सुभाष पुत्र रामबली, 4. जालन्धर पुत्र चन्नर, समस्त निवासी इब्राहिमपुर भरौलिया थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़ आदि द्वारा वादिनी की बहन के साथ छेडखानी कर जला दिया गया ।
➡ अभियुक्तों के विरूद्ध थाना मुबारकपुर पर मु0अ0सं0- 213/2014 धारा 147, 307, 354, 354ख, भादवि0 पंजीकृत किया गया तथा दौरान विवेचना पीडिता की मृत्यु के पश्चात धारा 302 भादवि0 की बढोत्तरी की गयी।
➡ अभियुक्तों के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया।
➡जिसके क्रम में दिनांक- 21.05.2024 को मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश आजमगढ़ कोर्ट नं0- 07 द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्तों 1.श्रीराम पुत्र चन्नर, 2.बृजभूषण पुत्र कल्पनाथ, 3. सुभाष पुत्र रामबली, 4. जालन्धर पुत्र चन्नर, समस्त निवासी इब्राहिमपुर भरौलिया थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए आजीवन कारावास एवं 20 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।