आजमगढ़ : ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा दोषी करार देते हुए 01 अभियुक्त को 03 वर्ष सश्रम कारावास की सजा एवं अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

“ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा दोषी करार देते हुए 01 अभियुक्त को 03 वर्ष सश्रम कारावास की सजा एवं अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

थाना जीयनपुरः अपहरण के अभियोग में 01 आरोपी अभियुक्त को 03 वर्ष के सश्रम कारावास व 05 हजार रूपये जुर्माना
➡ दिनांक-04.07.2013 को वादिनी मुकदमा बुढिया देवी पत्नी बालजीत यादव निवासी दाउदपुर थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ ने थाना जीयनपुर पर लिखित तहरीर दी थी कि विपक्षी 1.ओमप्रकाश पुत्र बालजीत, 2. रामवृक्ष पुत्र बालजीत नि0गण दाउदपुर थाना जीयनपुर आजमगढ़ (मृत), 02 बाल अपचारी द्वारा वादिनी मुकदमा के पति बालजीत यादव का अपहरण किया गया था, के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-334/2013 धारा 365 भादवि बनाम आदि 04 नफर पंजीकृत किया गया था।
➡ उपरोक्त अभियोग में अभियुक्तों को गिरफ्तार कर आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया।
➡मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त रामवृक्ष पुत्र बालजीत की मृत्यु हो चुकी है तथा 02 बाल अपचारी के सम्बन्ध में पत्रावली किशोर न्याय बोर्ड प्रेषित किया गया है।
➡मुकदमा उपरोक्त में कुल 06 गवाह परिक्षित हुए है।
➡जिसके क्रम में आज दिनांक- 29.05.2024 को मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नं0- 07 आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त में दोषसिद्ध पाते हुए अभियुक्त ओमप्रकाश पुत्र बालजीत निवासी दाउदपुर थाना जीयनपुर आजमगढ़ को 03 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 05 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।