आजमगढ़ : ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत कारावास की सजा एवं 10-10 हजार रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

“ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा दोषी करार देते हुए 01 अभियुक्त को 05 वर्ष 01 माह 04 दिन एवं 01 अभियुक्त को 01 माह 09 दिन कारावास की सजा एवं 10-10 हजार रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

थाना फूलपुरः 01 अभियुक्त को 05 वर्ष 01 माह व 04 दिन व 01 अभियुक्त को 01 माह 09 दिन कारावास की सजा एवं 10-10 हजार रूपये का जुर्माना
➡ दिनांक-27.03.2017 को वादिनी मुकदमा थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ ने थाना फूलपुर पर लिखित तहरीर दी थी कि विपक्षी 1. विक्की पुत्र रामशब्द 2. रामअजोर पुत्र ढोडई निवासीगण गोवरहा थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ द्वारा वादिनी मुकदमा के घर में घुसकर मारपीट व दुष्कर्म किया गया था, के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-104/2017 धारा 452, 506 , 376 भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट बनाम आदि 02 नफर पंजीकृत किया गया था।
➡ उपरोक्त अभियोग में अभियुक्तों को गिरफ्तार कर आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया।
➡मुकदमा उपरोक्त में कुल 10 गवाह परिक्षित हुए है।
➡जिसके क्रम में आज दिनांक- 01.06.2024 को मा0 न्यायालय (स्पेशल पाक्सों कोर्ट) आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त में धारा 452 भादवि में दोषसिद्ध पाते हुए अभियुक्त विक्की पुत्र रामशब्द निवासी गोवरहा थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ को 05 वर्ष 01 माह 04 दिन का कारावास व धारा 506 भादवि में अभियुक्त रामअजोर पुत्र ढोडई निवासी गोवरहा थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ को 01 माह 09 दिन के कारावास एवं 10 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।