आज़मगढ़ : ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा दोषी करार देते हुए 03 अभियुक्तो को 01-01 वर्ष कारावास की सजा एवं 01 हजार रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
“ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा दोषी करार देते हुए 03 अभियुक्तो को 01-01 वर्ष कारावास की सजा एवं 01 हजार रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
थाना बरदह: 03 अभियुक्तो को 01-01 वर्ष कारावास की सजा एवं 01 हजार रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।
➡ दिनांक-15.02.2000 को वादी मुकदमा रामरुप पुत्र सुखनन्दन निवासी जिवली थाना बरदह जनपद आजमगढ़ ने थाना बरदह पर लिखित तहरीर दी थी कि विपक्षी 1. राधेश्याम राय पुत्र उमाशंकर, 2.अवधेश राय पुत्र रामअचल, 3.कमला राय पुत्र रामअचल समस्त निवासी जिवली थाना बरदह जनपद आजमगढ़ ने वादी मुकदमा को जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुये लाठी डण्डों से मारा पीटा और जान माल की धमकी दिये जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- C1/2000 धारा 323, 34, 504, 506 भादवि व 3(1)x SC/ST Act बनाम आदि 03 नफर पंजीकृत किया गया था।
➡ उपरोक्त अभियोग में अभियुक्तों को गिरफ्तार कर आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया।
➡मुकदमा उपरोक्त में कुल 07 गवाह परिक्षित हुए है।
➡जिसके क्रम में आज दिनांक- 24.06.2024 को मा0 न्यायालय (स्पेशल SC/ST कोर्ट) आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त में दोषसिद्ध पाते हुए अभियुक्तों 1. राधेश्याम राय पुत्र उमाशंकर, 2.अवधेश राय पुत्र रामअचल, 3.कमला राय पुत्र रामअचल समस्त निवासी जिवली थाना बरदह जनपद आजमगढ़ को 01-01 वर्ष कारावास की सजा एवं 01 हजार रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया है।