आजमगढ़ :समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजनान्तर्गत आनलाइन पोर्टल पर आवेदन शुरू

आजमगढ़ 25 जून– जिला समाज कल्याण अधिकारी श्री मोती लाल ने बताया है कि समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति/जनजाति, सामान्य, पिछड़ा व अल्पसंख्यक वर्ग के व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी हेतु मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजनान्तर्गत आनलाइन पोर्टल https://cmsvy.upsdc.gov.in पर आनलाइन आवेदन किया जाना है। जनपद के इच्छुक जोड़े जो सामूहिक विवाह में सम्मिलित होना चाहते हैं। वह उपरोक्त पोर्टल पर आनलाइन आवेदन करते हुए हार्डकापी अपने-अपने ब्लाक पर करें। अन्य किसी माध्यम से आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेगे।
योजनान्तर्गत पात्रता हेतु कन्या के अभिभावक उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हो, कन्या/कन्या के अभिभावक निराश्रित, निर्धन तथा जरूरतमंद हो, आवेदक के परिवार की वार्षिक आय सीमा अधिकतम दो लाख तक होगी, विवाह हेतु किये गये आवेदन में पुत्री की आयु आवेदन की तिथि को 18 वर्ष या उससे अधिक होना अनिवार्य है तथा वर के लिए 21 वर्ष की आयु पूर्ण हो गयी हो। आयु की पुष्टि के लिए स्कूल शैक्षिक रिकार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र, मनरेगा जाब कार्ड, आधार कार्ड मान्य होगे। कन्या अविवाहित हो अथवा विधवा, परित्यक्तता/तलाकशुदा जिनका कानूनी रूप से तलाक हो गया हो, का पुनर्विवाह किया जाना हो। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों को जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। विवाह हेतु निराश्रित कन्या, विधवा महिला की पुत्री, दिब्यांगजन अभिभावक की पुत्री, ऐसी कन्या जो स्वयं दिब्यांग हो को प्राथमिकता प्रदान की जायेगी।
उक्त के क्रम में जनपद के समस्त इच्छुक जोड़ो को सूचित किया जाता है कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह की साइड https://cmsvy.upsdc.gov.in पर आनलाइन आवेदन करायंे जिससे कि माह जुलाई 2024 में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कराया जा सके।