Jaunpur : “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत जौनपुर में हत्या के अपराध में दोषी अभियुक्तों को आजीवन कारावास और 30,000 रुपये का अर्थदंड।

श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाये जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के अन्तर्गत थाना खुटहन जौनपुर में अभियुक्तगणों द्वारा हत्या का अपराध कारित करने के सम्बन्ध में जनपदीय पुलिस/मानीटरिंग सेल, जौनपुर की प्रभावी कार्यवाही एवं सम्यक पैरवी से दोषसिद्ध करते हुए अभियुक्तगण को आरोपित धारा 302/504/34 भादवि के अन्तर्गत दोषसिद्ध करते हुए प्रत्येक अभियुक्त को आजीवन कारावास व मु0- 10,000/- रुपये (कुल 30,000 रू0) के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

अभियुक्तगणों द्वारा हत्या का अपराध कारित करने के सम्बन्ध में वादी की लिखित तहरीर पर थाना खुटहन में मु0अ0सं0- 120/20 धारा-302/504/34 भादवि पंजीकृत हुआ। विवेचना तत्परता से गुणवत्ता कायम रखते हुए अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया। श्रीमान् पुलिस महानिदेशक द्वारा चलाये जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के अन्तर्गत डा0 अजय पाल शर्मा, पुलिस अधीक्षक जनपद जौनपुर के कुशल निर्देशन तथा अपर पुलिस अधीक्षक नगर के कुशल नेतृत्व एवं क्षेत्राधिकारी शाहगंज के निकट पर्यवेक्षण में जनपदीय पुलिस/मानीटरिंग सेल, जौनपुर द्वारा उक्त मुकदमें में प्रभावी पैरवी एवं सम्यक कार्यवाही की गयी, जिसके परिणामस्वरुप दिनाकं- 06.11.2024 को मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम, जौनपुर द्वारा अभियुक्तगण 1. संदीप उर्फ सोनू तिवारी पुत्र कृष्णदत्त तिवारी 2.अम्बुज पुत्र कमलाकान्त तिवारी 3. संजय पुत्र कृष्णदत्त तिवारी नि0 बड़सर थाना खुटहन जौनपुर को आरोपित धारा-302/504/34 भादवि के अन्तर्गत दोषसिद्ध करते हुए प्रत्येक अभियुक्त को आजीवन कारावास व मु0- 10,000/- रुपये (कुल 30,000 रू0) के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने की स्थिति में 06 माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।