Jaunpur : बाल अपचारी को दुष्कर्म के आरोप में 3 साल की सजा, ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ के तहत पुलिस ने की प्रभावी पैरवी
श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाये जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के अन्तर्गत थाना सरायख्वाजा जौनपुर में बाल अपचारी द्वारा दुष्कर्म का अपराध कारित करने के सम्बन्ध में जनपदीय पुलिस/मानीटरिंग सेल, जौनपुर की प्रभावी कार्यवाही एवं सम्यक पैरवी से दोषसिद्ध करते हुए बाल अपचारी को आरोपित धारा-376 ए बी /357/504 भादवि के अन्तर्गत दोषसिद्ध करते हुये अपचारी को 03 वर्ष की अवधि तक बाल सेल / सम्प्रेक्षण गृह मे संवासित रहने के दण्ड व मु0 2000/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया।
बाल अपचारी द्वारा दुष्कर्म का अपराध कारित करने के सम्बन्ध में वादिनी की लिखित तहरीर पर थाना सरायख्वाजा में मु0अ0सं0-323/21 धारा-376 ए बी/504 भादवि व 5/6 पाक्सो पंजीकृत हुआ। विवेचना तत्परता से गुणवत्ता कायम रखते हुए अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया। श्रीमान् पुलिस महानिदेशक द्वारा चलाये जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के अन्तर्गत श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद जौनपुर के कुशल निर्देशन तथा अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के कुशल नेतृत्व एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में जनपदीय पुलिस/मानीटरिंग सेल, जौनपुर द्वारा उक्त मुकदमें में प्रभावी पैरवी एवं सम्यक कार्यवाही की गयी, जिसके परिणामस्वरुप दिनांक 08.11.2024 को मा0 न्यायालय किशोर न्याय बोर्ड, जौनपुर द्वारा बाल अपचारी अरमान शाह पुत्र सरफराज निवासी भकुरा थाना सरायख्वाजा, जौनपुर को आरोपित धारा 376 ए बी /357/504 भादवि के अन्तर्गत दोषसिद्ध करते हुये अपचारी को 03 वर्ष की अवधि तक बाल सेल / सम्प्रेक्षण गृह मे संवासित रहने के दण्ड व मु0 2000/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है।