TV 20 NEWS || AZAMGARH:हत्या के 02 आरोपी अभियुक्त को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास व 20-20 हजार रूपये जुर्माना से किया गया दण्डित
“ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 02 आरोपी अभियुक्तों को मा0 न्यायालय द्वारा दहेज हत्या के आरोप में दोषी करार देते हुए 10-10 वर्ष के कठोर कारावास एवं 20-20 हजार के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
थाना महराजगंजः- हत्या के 02 आरोपी अभियुक्त को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास व 20-20 हजार रूपये जुर्माना से किया गया दण्डित
➡ दिनांक- 12.02.2006 को वादी मुकदमा स्वामीनाथ पुत्र स्व0 चिमुगदी निवासी माल्हेपट्टी थाना महराजगंज जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना महराजगंज पर लिखित तहरीर दिया गया कि दिनांक-12.02.2006 को विपक्षी 1- रामगोपाल पुत्र राधेश्याम 2-राधेश्याम पुत्र हरिहर निवासीगण शिवपुर थाना महराजगंज जनपद आजमगढ़ द्वारा वादी की पुत्री को दहेज के लिए प्रताडित करते हुए मार दिया गया व उसके शव को गायब भी गायब कर दिया गया।
➡ अभियुक्तों के विरूद्ध थाना महराजगंज पर मु0अ0सं0- 18/2006 धारा 498ए, 306,201 भादवि पंजीकृत किया गया ।
➡ अभियुक्तों के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया।
➡ मुकदमा उपरोक्त में 26 गवाह परीक्षित हुए है।
➡जिसके क्रम में दिनांक- 17.12.2024 को मा0 न्यायालय ASJ-3 द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त 1- रामगोपाल पुत्र राधेश्याम 2-राधेश्याम पुत्र हरिहर निवासीगण शिवपुर थाना महराजगंज जनपद आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए प्रत्येक को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास व 20-20 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।






