अवगत कराना है कि दिनांक 05.03.2024 को आवेदक कैलाश पुत्र पतिराम निवासी चौको खुर्द थाना जीयनपुर का एफआईआर काउन्टर से प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ आवेदक के भाई रामबेलास व कमलेश पुत्र पतिराम को सचिवालय में नौकरी दिलाने के नाम पर आशीष कौशल पुत्र लालधर निवासी पारनकुण्डा थाना जीयनपुर आजमगढ को खाते से 195000, वर्ष 2019 में दिया गया और 535000 नगद वर्ष 2021 में दिया गया जब आवेदक सचिवालय पहुँचा गया तो पता चला की नौकरी के लिये दिया गया आइडी कार्ड और नियुक्ति पत्र फर्जी है आवेदक द्वारा आशीष कौशल उपरोक्त से अपने का पैसे का मांग किया गया तो आशीष कौशल उपरोक्त द्वारा अक्टूबर 2023 में देने को कहा गया था परन्तु आवेदक को पैसा वापस नही किया गया आवेदक द्वारा पैसा मांगने पर गाली गुप्ता देकर जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 83/2024 धारा 419/420 467/468/471/504/506/406भादवि बनाम आशीष कौशल पुत्र लालधर निवासी पारनकुण्डा थाना जीयनपुर आजमगढ पंजीकृत किया गया जिसकी विवेचना उ0नि0 जाफर खान द्वारा सम्पादित की जा रही है ।विवेचना के क्रम मे ।
गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण–
आज दिनांक 21.12.2024 को उ0नि0 जाफर खान मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त आशीष कौशल पुत्र लालधर निवासी पारनकुण्डा थाना जीयनपुर आजमगढ को होटल दीप कान्टीनेन्टल रोडवेज बस स्टैन्ड आजमगढ़ के पास से समय 12.55 बजे हिरासत पुलिस मे लिया गया व आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।